राजस्थान में तेल-तिलहनों की उपलब्धता के लिए डीएसओ को निर्देश

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जयपुर । भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन, निर्बधन) हटाना (चौथा संशोधन) आदेश 2017 के अंतर्गत खाद्य तेलों एवं तिलहनों की आपूर्ति एवं उपलब्धता बनाये रखने हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग रखने के क्रम में उप शासन सचिव एवं खाद्य उपायुक्त ने प्रदेश के सभी जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित किया है। 

इस आदेश के तहत तेल तिलहनों के व्यवसायों को नियंत्रित करने तथा उपभोक्ताओं को उचित दरों पर उपलब्ध कराने हेतु तेल-तिलहनों के व्यवसाय में लाइसेंस प्रणाली लागू रखने तथा आवश्यक समझे जाने पर स्टॉक सीमा तथा आवागमन पर प्रतिबंध लगाने हेतु राज्य सरकारों को 30 सितम्बर 2018 तक अधिकृत किया गया है। 

उपशासन सचिव एवं खाद्य उपायुक्त प्रीति माथुर ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा इस संबंध में राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 में आवश्यक संशोधन कर तेल-तिलहनों के व्यवसायों पर लाइसेंस प्रावधान लागू रखने एवं प्रभावी कार्यवाही करने के लिए अधिसूचना 29 सितम्बर 2017 को जारी की गई थी, जिसे 30 सितम्बर 2018 तक बढा दिया गया है। 
 
जारी आदेश में बताया गया है कि समस्त जिला रसद अधिकारी तेल-तिलहनों की बाजार में उपलब्धता बनाये रखने एवं कीमतों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए सामयिक कार्यवाही करें। संबंधित जिले में कार्यरत व्यवसायियों, खुदरा विक्रेताओं, किसानों तथा उपभोक्ता संगठनों की बैठक समय-समय पर आयोजित करें।