भीम यूपीआई व रूपे कार्ड से लेनदेन की प्रोत्साहन राशि पर नहीं चुकानी जीएसटी

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नई दिल्ली। GST News: रूपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए राहत भरी बात है। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कहा, इन दोनों के लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को मिलने वाली प्रोत्साहन रकम पर जीएसटी (GST) नहीं लगेगा। पिछले हफ्ते ही 2,600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई थी।

जीएसटी आयुक्त को जारी सर्कुलर में मंत्रालय ने कहा कि प्रोत्साहन सेवा के मूल्य से जुड़ी सब्सिडी से संबंधित है। यह 2017 के प्रावधानों के तहत लेनदेन के टैक्स मूल्य का हिस्सा नहीं है। रूपे कार्ड से लेनदेन के मूल्य के फीसदी के रूप में और दो हजार से कम मूल्य के भीम यूपीआई लेनदेन पर प्रोत्साहन मिलेगा।

कुछ खास सेवाओं जैसे डाक विभाग या परिवहन जीएसटी के तहत आती हैं। लेकिन केंद्र या राज्याें या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कारोबारी संस्थान के अलावा यदि किसी और को कोई सेवा दी जाती है तो वह जीएसटी के दायरे से बाहर है। दिसंबर में यूपीआई से रिकॉर्ड 782.9 करोड़ डिजिटल भुगतान हुए थे। इनका मूल्य 12.82 लाख करोड़ रुपये था।