नई दिल्ली। कार, दोपहिया वाहन और ट्रको के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम में अब 50 फीसदी के बजाय 16 से 28 फीसदी के बीच ही बढ़ोतरी होगी। बीमा नियामक ने प्रीमियम में ज्यादा बढ़ोतरी का प्रस्ताव वापस ले लिया है। नयी दरें पहली अप्रैल से प्रभावी मानी जाएंगी।
बीमा नियामक भारतीय भीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने सोमवार को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम की नई दरों का आदेश जारी किया है।
इसमें कहा गया है कि 28 मार्च को जारी किया गया आदेश अब लागू नहीं होगा। उस आदेश में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की प्रीमियम की दरों में 41 फीसदी तक की बढ़ोतरी का एलान किया गया था। हालांकि इससे पहले इरडा ने बीमा प्रीमियम में 50 फीसद वृद्धि का प्रस्ताव किया था। इसे लेकर काफी विवाद मचा, जिसके बाद फैसले में फेरबदल किया गया।
किसी भी वाहन के लिए सड़क पर उतरने के पहले थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर लेना अनिवार्य होता है। इस कवर के जरिये दुर्घटना की सूरत में प्रभावित व्यक्ति को बीमा कंपनियों की ओर से मुआवजा दिया जाता है। ताजा आदेश में केवल उन्हीं दरों में बदलाव किया गया है जिनके लिए 28 मार्च के आदेश में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया था।
इरडा ने भारी वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम की दरों में भी बदलाव किया है।
इनकी कई श्रेणियों में प्रीमियम की राशि में कमी की गई है। 40 हजार किलो ज्यादा वजन वाले वर्ग के ट्रकों का प्रीमियम 33,024 तय किया गया है। पहले इसका प्रीमियम 36,120 रुपये तय किया गया था।
- कितना होगा प्रीमियम
- वाहन वर्ग —-2016-17—2017-18 — बदलाव (फीसद में)
- (निजी कार)
- 1000 सीसी से कम —-2055 —-2055
- 1000 सीसी से ज्यादा लेकिन
- 1500 सीसी से कम —-2237 —-2863 —- 27.98
- 1500 सीसी से ज्यादा —-6164 —- 7890 —- 28.00
- (टू व्हीलर)
- 75 सीसी तक —- 569 —- 569 –
- 75 सीसी से ज्यादा लेकिन
- 150 सीसी से कम —- 619 —- 720 —- 16.31
- 150 सीसी से ज्यादा लेकिन
- 350 सीसी से कम —- 693 —- 887 —- 27.99
- 350 सीसी से ज्यादा —- 796 —- 1019 —- 28.01