जयपुर। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सोमवार को बताया कि सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसान 30 जून, 2022 तक वर्ष 2021-22 की एकमुश्त समझौता योजना का लाभ ले सकते है। योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज एवं दंडनीय ब्याज को 50 प्रतिशत तक माफ किया गया है।
आंजना ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान किसानों को ऋण चुकाने में हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त समझौता योजना लागू की गई थी। अब तक 1946 ऋणी सदस्य किसानों को 12.06 करोड़ रूपये की राहत योजना के तहत दी जा चुकी है। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के जिन किसानों के कृषि एवं अकृषि ऋण एक जुलाई, 2021 तक अवधिपार हो चुके है, ऐसे किसान 30 जून, 2022 तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर योजना का लाभ ले सकते है।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को संपूर्ण बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है, ऐसे प्रकरणों में वारिसान को केवल बकाया मूलधन जमा कराना होगा।