डॉक्टर नहीं चला सकते दवा की खुली दुकान, सिर्फ अपने मरीज को बेच सकते हैं दवा

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नई दिल्ली। डॉक्टर अपने मरीजों को महंगी ब्रांडेड दवा नहीं बेच सकेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने डॉक्टरों के लिए बनाई गई पेशेवर आचार संहिता में यह प्रावधान किया है। हालांकि, डॉक्टरों को अपने मरीज के लिए दवा बेचने की मनाही नहीं है।

एनएमसी की हाल में जारी आचार संहिता के मसौदे में कहा गया है कि डॉक्टर दवा की खुली दुकान नहीं चला सकते हैं और न ही मेडिकल उपकरण बेच सकते हैं। सिर्फ उनको दवाएं बेच सकते हैं, जिनका इलाज वह खुद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि मरीजों का शोषण नहीं हो।

आजादी से पूर्व बने तमाम कानूनों में डॉक्टरों को मरीजों को दवा देने की अनुमति है। तब दवा की दुकानें कम होती थीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसकी अनुमति देता है। यह प्रावधान इसलिए किया गया क्योंकि डॉक्टर घर जाकर भी मरीज का इलाज करते हैं। बाद में मेडिकल स्टोर बढ़ने से बड़े शहरों में खुद के दवा बेचने का प्रचलन कम हो चुका है। छोटे शहरों में अब भी डॉक्टर मरीजों को देखते हैं और दवा भी बेचते हैं।

डॉक्टरों द्वारा दवा बेचना सही नहीं
एक वर्ग डॉक्टरों द्वारा दवा बेचने को सही नहीं मानता। क्योंकि डॉक्टर महंगी ब्रांडेड दवाएं ही रखते हैं और मरीजों को उसे लेने पर विवश होना पड़ता है। जबकि, मेडिकल स्टोर पर जेनेरिक दवाएं खरीदने का भी विकल्प होता है।

दूसरे डॉक्टरों द्वारा लिखी दवा बेच नहीं सकता
दूसरे, यदि किसी बीमारी की पांच दवाएं हैं और डॉक्टर के पास कम असरदार दवा है तो वह अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए उसी दवा को लिखता है। हालांकि, इसके पक्ष में तर्क देने वाले कहते हैं कि उपचार कर रहा डॉक्टर यदि मरीज को दवा भी बेचता है तो मरीज का समय बचेगा। एनएमसी ने मसौदे में कहा है कि कोई भी डॉक्टर दूसरे डॉक्टरों द्वारा लिखी दवा बेच नहीं सकता है। वह जेनेरिक दवाएं ही लिखेगा और बेचेगा।

आचार संहिता में प्रावधान

  • पर्चे पर पंजीकरण संख्या लिखना अनिवार्य होगा
  • उपचार शुल्क पहले बताना होगा
  • धर्म के आधार पर उपचार से इनकार नहीं कर सकेंगे
  • नसबंदी मामले में पति/पत्नी की अनुमति लेनी होगी
  • मेडिकल छात्रों को बताना होगा कि वे डॉक्टर नहीं छात्र हैं