संभलकर भरें अपना आयकर रिटर्न, गलती पर चुकानी पड़ सकती है भारी पेनल्टी

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एडवोकेट राजकुमार विजय कोटा

एडवोकेट राजकुमार विजय
वरिष्ठ कर विशेषज्ञ

कोटा। करदाता अपना आयकर रिटर्न संभलकर भरें, गलती पर भारी पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। जिन करदाताओं की ऑडिट नहीं होती है उनकी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है। करदाता की 50 तरह की वित्तीय सूचनाएं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर प्रदर्शित हो रही है और टैक्स इनफॉरमेशन समरी के माध्यम से भी सूचनाएं वर्गीकृत स्वरूप में भी करदाता के ई फाइलिंग अकाउंट पर उपलब्ध है।

साथ ही 26AS फार्म में भी विभिन्न सूचनाएं उपलब्ध है। इन वित्तीय सूचनाओं का सही आंकलन करके आयकर रिटर्न दाखिल किया जाना चाहिए। अगर त्रुटि हो जाती है तो आयकर रिटर्न स्क्रूटनी के दायरे में आ जाता है, जिसके तहत गहन जांच-पड़ताल की प्रक्रिया से गुजरना होता है। अतिरिक्त टैक्स, ब्याज और पेनल्टी चुकानी पड़ती है।

आयकर रिटर्न में यह भी दिखाना जरूरी
आयकर रिटर्न दाखिल करते समय वेतन, किराया, शेयर और म्यूचल फंड, डिविडेंड, बचत खाते सहित सभी तरह का ब्याज, कमीशन की आय स्थाई और अस्थाई संपत्ति बेचने पर अर्जित लाभ, विदेश यात्रा, स्थाई संपत्ति की खरीद, वाहन की खरीद डेबिट क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन प्रमुख रूप से सही-सही आकलन करके आयकर रिटर्न में दिखाना चाहिए।

हो सकता है पैन कार्ड का दुरुपयोग
अपने ई फाइलिंग अकाउंट पर AIS, TIS और 26AS में प्रदर्शित सभी ट्रांजैक्शन को बारीकी से चेक करना चाहिए। अगर किसी ट्रांजैक्शन से आप अनभिज्ञ हैं तो समझिए आपके पैन कार्ड का दुरुपयोग हुआ है। आप त्वरित कार्यवाही करते हुए इस सूचना से सहमत नहीं होने का विवरण दाखिल कर सकते हैं। साथ ही संबंधित सूचना के लिए संबंधित व्यक्ति से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

रिटर्न में संपूर्ण वित्तीय ट्रांजैक्शन का समावेश हो
अभी ई फाइलिंग पोर्टल पर समस्त सूचनाएं आधी अधूरी उपलब्ध हो रही हैं। अभी आपको सभी वित्तीय ट्रांजैक्शन के अपडेट होने तक इंतजार करना चाहिए। संपूर्ण वित्तीय ट्रांजैक्शन का समावेश करते हुए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहिए.