8 शहरों की पेयजल योजनायें फिर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तांतरित होंगी
जयपुर। राजस्थान में गहलोत कैबिनेट ने जनहित में अहम फैसले लिए है। कैबिनेट ने रीट परीक्षा की वैधता आजीवन रखने, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया है। जयपुर में शनिवार को सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए में संशोधन करने और 8 शहरों की पेयजल योजनाओं को नगरीय निकाय से फिर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय भी लिया है
कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक पद की सीधी भर्ती की प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय किया है। कैबिनेट के इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर चयन प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अब तक यह चयन रीट के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता था। इस निर्णय से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के अधिक योग्य अध्यापकों का चयन पूर्ण पारदर्शिता से हो सकेगा। कैबिनेट ने इसके साथ ही यह भी निर्णय किया कि प्रदेश में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की वैधता अब आजीवन रहेगी।
नर्सिंग आफिसर के पदनाम में परिवर्तन
कैबिनेट ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम- 1965 में संशोधन कर नर्स ग्रेड द्धितीय का पदनाम नर्सिंग आफिसर तथा नर्स ग्रेड प्रथम का पदनाम सीनियर नर्सिंग आफिसर करने का निर्णय लिया है। इससे नर्सिंग कैडर के कार्मिकों का मनोबल बढ़ेगा। कैबिनेट ने राजस्थान नगर पालिका सेवा की प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवाओं पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से करने के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम- 2019 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस निर्णय से इन पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।