जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की तारीख बढ़ाई जाए-सीआईआई

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चैंबर ने यह भी सुझाव दिया कि जीएसटी लॉन्च के शुरुआती छह महीनों में राजस्व विभाग की ओर से व्यापार एवं उद्योग के खिलाफ कोई दंडनीय कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए

नई दिल्ली। इंडस्ट्री चैंबर (उद्योग मंडल) सीआईआई ने व्यवसायों के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम समय सीमा में दो और महीने तक का विस्तारित दिए जाने की मांग की है।  जीएसटी काउंसिल पहले ही फाइलिंग की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर चुका है।

सीआईआई ने अब सिस्टम से जुड़े कुछ मुद्दों को हल करने के लिए इसमें और विस्तार के लिए अनुरोध किया है। ऑनलाइन फाइलिंग के दौरान आ रही समस्याओं के संदर्भ में इंडस्ट्री बॉडी ने सुझाव दिया है कि सिस्टम संबंधी मुद्दों को सुझलाने के लिए इसमें और विस्तार दिए जाने की जरूरत है।

उसका कहना है कि GSTR-1, GSTR-2 और GSTR-3 की आखिरी तारीख को एक या दो और महीने के लिए विस्तार दिया जाना चाहिए। चैंबर ने यह भी सुझाव दिया कि जीएसटी लॉन्च के शुरुआती छह महीनों में राजस्व विभाग की ओर से व्यापार एवं उद्योग के खिलाफ कोई दंडनीय कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

क्या हैं आखिरी तारीख
उन कंपनियों के लिए जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है GSTR-1 फाइल करने की आखिरी तारीख 3 अक्टूबर (जुलाई महीने के लिए) जबकि बाकी के लिए यह 10 अक्टूबर निर्धारित है। वहीं जुलाई महीने के लिए GSTR-2 दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है और GSTR-3 10 नवंबर तक दाखिल किया जाना है।