जयपुर। कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु गृह विभाग द्वारा बुधवार को जारी की गई गाइडलाइन के तहत पूजा, अर्चना, इबादत आदि घर पर रहकर ही की जायेगी। धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा ही नियमित पूजा, अर्चना, इबादत आदि जारी रहेगी। जिन स्थलों पर ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था है वहां ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था जारी रहेगी।
जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित की जाए तथा सभी धार्मिक स्थलों पर दर्शनों के लिये श्रद्धालुओं का आना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने आमजन से अपील की है कि घर पर रहकर ही पूजा, अर्चना व इबादत करे, घर में रहे सुरक्षित रहे।
इसके साथ ही समस्त सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थाए, लाइब्रेरी आदि बंद रहेगे साथ ही सांय 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू रहेगा, सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक, कॉम्पलेक्स, रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेगे। बाजार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि सांय 5 बजे तक बंद कर दिये जाये ताकि संबंधित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति सांय 6 बजे तक अपने घर पहुंच जाए। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन 30 अप्रेल तक जारी रहेगी।