नई दिल्ली । ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में सुधार के बाद गुरुवार को पूंजी बाजार नियामक सेबी ने म्युचुअल फंड के लिए एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म को लॉन्च कर दिया है। यह कदम मौजूदा और नए फंड हाउसों की राह को आसान करने में मदद करेगा। इससे वो सेबी के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तेजी के साथ पूरा कर पाएंगे। सेबी ने इसके लिए एक सर्कुलर भी जारी किया है।
सेबी की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया, संस्थाओं के लिए ‘सेबी मध्यस्थ पोर्टल’ (Sebi Intermediary Portal) को लागू करने का निर्णय लिया गया है, ताकि म्युचुअल फंड पंजीकरण का आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा कराया जा सके। इस पोर्टल का परिचालन आज से शुरू कर दिया गया है।
म्युचुअल फंड के पंजीकरण के लिए सभी आवेदन केवल इस पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे। इसमें आगे कहा गया, “आवेदकों के लिए संबंधित दस्तावेजों को अलग-अलग प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी जिसके लिए प्रासंगिक नियमों में निर्धारित आवेदन फार्म के एक हिस्से के रूप में declarations/ undertakings की जरूरत होगी, जबकि फिजिकल फॉर्म सिर्फ रिकॉर्ड के लिए होंगे जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेंगे।”