क्या आप ट्रैन में वेटिंग टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं, जानिए क्या है नियम

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नई दिल्ली। कई बार लोग अपनी यात्रा के लिए ट्रेन में अपना टिकट बुक करवाते हैं , लेकिन उन्हें कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता। इसके चलते उन्हें वेटिंग टिकट लेना पड़ता है। हालांकि, कई बार यात्रियों का टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है। इसके चलते यात्री जनरल कोच में सफर करने लगते हैं। हालांकि, ऐसा करना ठीक नहीं है।

अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में सफर करता है तो उसे ऐसा करना भारी पड़ सकता है। दरअसल, भारतीय रेलवे के अनुसार ऐसा करना गैर कानूनी है और अगर कोई यात्री ऐसा करता है तो TTE उस पर भारी जुर्माना लगा सकता है।

कितना लग सकता है जुर्माना
अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर कोच में सफर करता है तो टीटीई उस पर लगभग 250 रुपये का फाइन लगा सकता है। वहीं, अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन के एसी कोच में सफर करता है और टीटीई उसे पकड़ लेता है तो वह यात्री पर 440 रुपये का फाइन लगा सकता है। इतना ही नहीं अगर टीटीई चाहे तो यात्री को ट्रेन से उतार भी सकता है।

वेटिंग टिकट लेकर न करें यात्रा
अगर आपने ऑनलाइन वोटिंग टिकट लिया है और चार्ट बनने तक टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपका टिकट कैंसिल हो गया है। ऐसे में आप उस टिकट को लेकर सफर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको उसी ट्रेन से कहीं जाना भी है तो उसके लिए आपको जनरल टिकट लेना होगा। वेटिंग के टिकट से जनरल कोच में सफर नहीं किया जा सकता।