फिल्म मर्दानी 2 पर आपत्तियों का 10 दिन में निपटारा करे केन्द्र सरकार

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जयपुर। हाईकोर्ट ने मर्दानी-2 फिल्म से जुड़े केस में प्रार्थी को सेंसर बोर्ड को दो दिन में आपत्ति दर्ज करवाने और सेंसर बोर्ड को फिल्म के संबंध में की गई शिकायतों व आपत्तियों को केन्द्र सरकार के पास भेजने के लिए कहा है। साथ ही केन्द्र सरकार को कहा है कि वह दस दिन में प्रार्थी सहित अन्य पक्षकारों को सुनकर मामला तय करे।

जस्टिस एके गौड़ ने यह आदेश सोमवार को तसलीम अहमद खान की याचिका का निपटारा करते हुए दिया। याचिका में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की गुहार करते हुए कहा था कि फिल्म रेप और हत्या की सत्य घटनाओं पर आधारित है और यह घटनाएं कोटा शहर में होना बताया है। फिल्म के ट्रेलर से साफ है कि फिल्म में दिखाई घटनाएं कोटा शहर में हुई ही नहीं थीं बल्कि ऐसी घटनाएं नोएडा और मुंबई शहर में हुई थीं। फिर भी फिल्म में कोटा शहर का नाम लिया गया है ।

कोर्ट ने पानीपत फिल्म पर पुलिस से मांगी रिपोर्ट
एसीएमए कोर्ट -16 ने पानीपत फिल्म के मामले में सदर थाना पुलिस से पूछा है कि पानीपत फिल्म में राजा सूरजमल के चरित्र हनन का आरोप लगाते हुए दिए गए परिवाद पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। कोर्ट ने यह आदेश परिवादी दलेसिंह की परिवाद पर सोमवार को दिया। परिवाद में कहा कि फिल्म में जो दृश्य दिखाए गए हैं, उनमें राजा सूरजमल को लालची दिखाया गया है। मराठाओं की ओर से उन्हें शरण देना भी बताया गया है।