तीनों आपराधिक कानूनों की जगह लागू होंगे नए कानून, जानिए क्या

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नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार ने तीनों आपराधिक कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। संसदीय पैनल की सिफारिशों के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि वे दोबारा नए सिरे से तीनों आपराधिक कानूनों को पेश करेंगे। बता दें, सरकार ने मॉनसून सत्र में तीनों विधेयकों को सदन में पेश किया था। उम्मीद जताई जा रही है कि सदन में मंगलवार को एक बार फिर से पेश किया जाएगा।

गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि गृह मामलों की संसदीय स्थाई समिति ने डोमेन विशेषज्ञों और विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की। तीनों बिलों में बदलाव का सुझाव दिया गया, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। शाह ने कहा कि संसदीय समिति ने गृह, कानून और न्याय मंत्रालय के अधिकारियों, डोमेन विशेषज्ञों और विभिन्न हितधारकों के साथ कई दौर की चर्चा की। समिति ने 10 नवंबर को सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसलिए भारतीय न्याय संहिता विधेयक- 2023 के स्थान पर एक नया विधेयक पेश करने का प्रस्ताव है।

पुराने विधेयकों के नाम

  1. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर- 1898
  2. इंडियन पीनल कोड- 1860
  3. इंडियन एवीडेंस एक्ट- 1872

नए विधेयकों के नाम

  1. भारतीय न्याय सहिंता बिल
  2. भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता
  3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल