क्रेशर उद्यमियों ने लगाई ओवरलोड ढुलाई पर रोक, एसोसिएशन का फैसला

3938

कोटा। हाड़ौती क्षेत्र का पूरा क्रेशर व्यवसाय ओवरलोड वाहनों के खिलाफ एकजुट खड़ा हुआ है। कोई भी उद्यमी न ओवरलोड करेगा और न किसी को करने देगा। यह निर्णय शुक्रवार को पुरुषार्थ भवन में आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक में कोटा क्रेशर एसोसिएशन के साथ बूंदी, बारां व झालावाड़ के सभी क्रेशर मालिक भी शामिल थे।

इस मामले में सभी उद्यमी कलेक्टर व प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिले थे। उन्होंने सभी अधिकारियो से निवेदन किया कि ओवर लोड चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये। इस मामले में उनकी एसोसिएशन प्रशासन का सहयोग करने को तैयार है। उन्होंने प्रशासन से सरकारी नियमों का पालन कर वाहनो को अंडर लोड चलाने के अभियान को सफल
बनाने की अपील की।

बकाया नहीं चुकाने पर ठेकेदार को माल नहीं
क्रेशर व्यवसायियों ने यह भी निर्णय लिया है की क्रेशर मटेरियल/गिट्टी, एसोसिएशन द्वारा निर्धारित दरों पर ही बाजार में बेचीं जायेगी । कोई ठेकदार या कंपनी का 2 माह का बकाया होने पर व उसकी कंप्लेन एसोसिएशन में आने पर उस खरीददार को तब तक माल नहीं दिया जाएगा, जब तक की पिछले क्रेशर मालिक का बकाया जमा कर रसीद प्राप्त ना कर ले।

नियमों की पालना नहीं करने पर दंड
अध्यक्ष अशोक जैन ने स्पष्ट किया कि एसोसिएशन के नियमो की पालना ना करने पर एसोसिएशन द्वारा क्रशर्स मालिक पर दंड का प्रावधान भी रखा जाएगा। एसोसिएशन की अगली बैठक 7 अप्रैल को रखी गयी है , जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में कोटा के अलावा डाबी, बूंदी, झालावाड़ व गडे़पान के क्रेशर्स मालिक भी उपस्थित थे।