उपभोक्ता को बिना बिजली जलाये भी पर हर माह देना होगा 800 रु. स्थायी शुल्क

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जयपुर। राजस्थान में अब अघरेलू और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं की तरह घरेलू उपभोक्तओं से भी कनेक्शन के कनेक्ट लोड के हिसाब से स्थायी शुल्क वसूला जाएगा। अभी तक बिजली उपभोग के यूनिट स्लैब के अनुसार स्थायी शुल्क लगता है। नया फैसला लागू होने के बाद फ्लैट व मकान बंद रखने वाले बड़े उपभोक्ताओं को बिना बिजली जलाए ही एक माह 800 रु. तक स्थायी शुल्क (फिक्स चार्ज) देना पड़ेगा।

जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम की याचिका पर राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) में दो दिन पहले इस पर सुनवाई भी हो चुकी है। तीनों डिस्कॉम की याचिका मंजूर होते ही यह फैसला लागू हो जाएगा। याचिका में अभी 10 किलोवॉट लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह प्रस्ताव है।

फैसला कहां लागू : अभी 10 किलोवॉट से ज्यादा कनेक्ट लोड वाले 40 हजार उपभोक्ताओं पर, बाद में 5 किलोवॉट वाले दायरे में आएंगे । जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम में घरेलू उपभोक्ताओं से विद्युत खर्च के आधार पर 275 से 400 रुपए प्रति माह के हिसाब से स्थायी शुल्क वसूला जाता है।

अब नए प्रस्ताव के अनुसार 10 किलोवॉट से ज्यादा कनेक्ट लोड वाले उपभोक्ता से भी 80 रुपए प्रति किलोवॉट से वसूली होगी। यानी बड़े उपभोक्ताओं को अब 400 के बजाए 800 रुपए प्रति माह का स्थायी शुल्क देना होगा। अभी तक अघरेलू और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं से ही यह शुल्क वसूला रहा था। बता दें कि प्रदेश में स्थायी शुल्क लेने काे लेकर कई जगह विरोध हो चुका है।

तीनों डिस्कॉम घाटे में, अब भार उपभोक्ताओं पर डाला
फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह तीनों डिस्कॉम का घाटे में होना है। वित्तीय साल 2020-21 की ही बात करें तो जयपुर डिस्कॉम का घाटा 2000 करोड़ रुपए और अजमेर डिस्कॉम का घाटा 1988 करोड़ रुपए है। वहीं कृषि उपभोक्ता ज्यादा होने के कारण जोधपुर डिस्कॉम का वित्तीय घाटा सबसे ज्यादा 5000 करोड़ रुपए है। यह टैरिफ याचिका इस घाटे को कम करने के लिए लगाई है। बाद में इस दायरे में 5 किलोवाॅट और इससे कम कनेक्ट लोड वाले उपभोक्ताओं को भी लाने की योजना है।