आयकरदाता की मौत के बाद भी उसका रिटर्न भरना जरूरी, जानें कैसे

0
226
file photo

नई दिल्ली। अगर किसी आयकरदाता की मौत हो जाए तो उसका भी रिटर्न भरना जरूरी होता है। सवाल ये है कि आखिर मौत के बाद किसी इंसान का आईटीआर कौन फाइल करेगा और क्या प्रक्रिया होगी, जानिए

कानूनी वारिस के तौर पर मंजूरी: मृत व्यक्ति का आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले उसके किसी परिजन को कानूनी वारिस की मंजूरी दिलानी होगी। इसके लिए आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। कोर्ट की तरफ से व्यक्ति के करीबी सदस्य जैसे पति-पत्नी या बेटे-बेटी या किसी और को कानूनी वारिस बना दिया जाता है। स्थानीय नगर निगम से भी कानूनी वारिस की मान्यता हासिल की जा सकती है।

खुद को करें रजिस्टर: आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर आपको सबसे पहले खुद को कानूनी वारिस के तौर पर रजिस्टर करना होगा। इसके लिए आपको कोर्ट या नगर निगम से मिली कानूनी वारिस प्रमाण पत्र की एक कॉपी की जरूरत होगी। आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जाकर आपको ‘My Account’ के जरिए ‘Register as legal heir’ पर क्लिक करना होगा और खुद को कानूनी वारिस के तौर पर रजिस्टर करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद कुछ ही दिनों में आपको आयकर विभाग से इस बात की सूचना भेज दी जाएगी कि आपको कानूनी वारिस के तौर पर रजिस्टर कर लिया गया है या नहीं।

वेबसाइट पर कैसे करें आईटीआर फाइल: मृत व्यक्ति का आईटीआर भी वैसे ही भरा जाएगा, जैसे आप आपना आईटीआर भरते हैं। कानूनी वारिस बनने के बाद आप मृत व्यक्ति के खाते में लॉगिन कर पाएंगे। हालांकि, आईटीआर भरने के बाद टैक्स विभाग उस खाते को स्थाई रूप से बंद कर देगा। पूरी प्रक्रिया में आपके पास मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड और साथ ही कानूनी वारिस बनाए जाने के प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। आयकर रिटर्न भरे जाने के बाद रिफंड मृत व्यक्ति के ही खाते में आएगा। उस बैंक खाते से पैसे निकालने और उसे बंद करवाने के लिए आपको उनके बैंक से संपर्क करना होगा।