आईटीआर फाइलिंग के बाद ई-वेरिफिकेशन जरूरी, नहीं तो रह जाएगी अधूरी

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नई दिल्ली। आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इनकम टैक्स विभाग पहले की कह चुका है कि रिटर्न भरने की अंतिम तारीख में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसे में लोग जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल कर रहे हैं।

इनकम टैक्स की ओर से लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि आईटीआर भरने के बाद उसे ई-वेरिफाइड करना जरूरी है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसका रिटर्न अधूरा माना जाएगा।

5.03 करोड़ आईटीआर जमा
आईटी विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 27 जुलाई तक 5.03 करोड़ आईटीआर जमा किए जा चुके हैं और इसमें से 4.46 करोड़ आईटीआर को ई-वेरिफाइड किया जा चुका है। ई-वेरिफाइड हो चुके आईटीआर में से 2.69 करोड़ आईटीआर को प्रोसेस किया जा चुका है। बता दें, ऐसे लोग जिन्हें अपने खातों को ऑडिट नहीं कराना होता है। उनके लिए वित्त वर्ष 2022-23 का आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।

7 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री
वे सभी लोग जिनकी आय बेसिक इनकम टैक्स की छूट की सीमा से अधिक है। उन सभी लोगों को अपना आईटीआर जमा करना चाहिए। इसकी मदद से इनकम टैक्स की अलग-अलग धाराओं जैसे 80C, 80CCD, 80D, 80G, 80TTA, 80TTB आदि की छूट प्राप्त कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 5 लाख रुपये और नई टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री होती है।