अनलॉक-2: राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों पूजा स्थल खुलेंगे, शहरी नहीं

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जयपुर। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पूजा स्थलों (मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा आदि) को अब 1 जुलाई से कुछ शर्तों के साथ खोला जा सकेगा। राज्य सरकार ने अनलॉक-2 (unlock 2.0) को लेकर मंगलवार को गाइडलाइन (guideline) जारी कर दी। राज्य सरकार की जारी गाइडलाइन के मुताबिक सार्वजनिक और कार्य स्थलों व सार्वजनिक परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।

सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति को 6 फुट, दो गज की दूरी बनाए रखनी होगी। सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन करना दंडनीय होगा। सभी व्यक्ति सार्वजनिक संपर्क जैसे दरवाजे का हैंडल को छूने के बाद साबुन और पानी से हाथ धोएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें।

कार्य स्थलों पर सुरक्षा उपायों और अन्य दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी। 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य और जरूरी कारणों के अलावा घर पर ही रहने के लिए कहा है।

कार्यालयों-दुकानों में स्कैनिंग-सैनिटाइजर की हो व्यवस्था
जहां तक संभव हो घर से काम करने की विधि की पालना की जाए। कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिकी व वाणिज्यक प्रतिष्ठानों में काम, व्यवस्था के घंटों में अंतराल रखा जाए। सभी प्रवेश व निकास और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवाश और सैनिटाइजर का प्रबंध किया जाए। लंच ब्रेक करते समय सामाजिक दूरी का पालन करें। सभी कर्मचारियों को सार्वजनिक और स्वयं की सुरक्षा के लिए मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु को इंसटाल करने और उपयोग करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे।

50 श्रद्धालुओं से कम आने वाले मंदिर ही खुलेंगे
ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पूजा स्थल (मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा आदि) जिनमें लॉकडाउन से पहले प्रतिदिन औसत 50 श्रद्धालुओं का आवागमन होता था, अब 1 जुलाई से कुछ शर्तों के साथ खोला जा सकेगा। व्यक्तियों के प्रवेश में इस तरह का अंतराल रखा जाए कि एक समय में पूजा स्थल में श्रद्धालुओं में कम से कम 6 फीट की दूरी हो, मास्क अनिवार्य होगा।

कहीं जाने के लिए पास जरूरी नहीं
अंतरराज्यीय और राज्य में आवागमन के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा और न ही किसी पास की जरूरत होगी। सभी कॉमर्शियल यात्री परिवहन वाहन जैसे बस, टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा आदि सुरक्षा उपायों और दिशा निर्देशों के साथ संचालित हो सकेंगे। राज्य के अंदर और राज्य के बाहर बसें सिर्फ स्वीकृत मार्ग पर ही संचालित हो सकेंगी। कंटेनमेंट जोन में इनका संचालन प्रतिबंधित रहेगा। आगामी आदेश तक सिटी बसों का संचालन नहीं होगा।

शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन क्लास में देनी होगी जानकारी
कोविड-19 से मुकाबले पर व्यापक स्तर पर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। शिक्षण संस्थानों को भी ऑनलाइन क्लास के दौरान सुरक्षा उपायों की जानकारी देनी होगी। संचार के सभी माध्यमों प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक मीडिया प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग, पोस्टर और पर्चे के आवश्यक उपाय किए जाएं। विद्यालय महाविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान जो ऑनलाइन लर्निंग क्लासेज चला रहे हैं। वे शिक्षण में आवश्यक रूप से विद्याथियों को प्रमुख व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों की सलाह को शामिल करें।