RERA : 2% पेनल्टी के साथ 30 सितंबर तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

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डवलपर को प्रोजेक्ट कॉस्ट की 2% पेनल्टी या रजिस्ट्रेशन फीस की 10 गुना राशि में से जो भी अधिक होगी, वह जमा करवानी होगी

कोटा | रियल एस्टेट रेग्यूलेरिटी अथॉरिटी (रेरा) में पुराने प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन करवाने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त को ही खत्म हो गई थी।

अब डवलपर को प्रोजेक्ट कॉस्ट की 2% पेनल्टी या रजिस्ट्रेशन फीस की 10 गुना राशि में से जो भी अधिक होगी, वह जमा करवानी होगी।

रजिस्ट्रेशन के लिए अावेदन करने पर रजिस्ट्रेशन फीस प्रोजेक्ट कॉस्ट की 10 प्रतिशत पेनल्टी लागू की जाएगी। प्रदेश में एक मई से रेरा लागू हो चुका है। कोटा में अभी तक रेरा में 35 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।

अभी भी लगभग 10 प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन नहीं हो सके हैं। ज्ञातव्य है कि रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं होने से बिल्डर अभी तक ममनी कीमत वसूल रहे थे। कुछ बेक डेट में पजेशन लेटर पर साइन करा कर खरीदारों को गुमराह कर रहे हैं।