31 दिसंबर तक कराएं आधार को PAN से लिंक

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विभाग ने लोगों की दिक्कतों को समझते हुए दोनों दस्तावेजों को लिंक कराने के लिए 31 दिसंबर तक का समय तय किया है।

नई दिल्ली। देश के करदाताओं के लिए अच्छी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है। अब 31 दिसंबर तक आधार को पैन कार्ड से लिंक कराया जा सकता है।

डिपार्टमेंट ने कहा था जब तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया जाता है, तब तक इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल प्रॉसेस नहीं होगी। पहले आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने की आखरी तारीख 31 अगस्त थी।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से की गई यह घोषणा उन लोगों को काफी राहत लेकर आई है, जिन्होंने तय समय सीमा में अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया था, लेकिन अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं कर पाए थे।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने 31 जुलाई के एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा था कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त तक बढ़ाई जाती है और आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया जाता है।

इसके बाद कई लोग अपने आधार और पैन को लिंक नहीं कर पाए, जिस कारण विभाग ने लोगों की दिक्कतों को समझते हुए दोनों दस्तावेजों को लिंक कराने के लिए 31 दिसंबर तक का समय तय किया है।

टैक्स डिपार्टमेंट ने यह कदम तब उठाया, जब कई करदाताओं ने इस बारे में शिकायत की, कि वे अपना आधार और पैन अभी तक लिंक नहीं कर पाए हैं। कुछ लोगों की शिकायत थी कि आधार और पैन में नाम की अलग स्पैलिंग के चलते वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।