जीएसटी के बाद एटीएम का इस्तेमाल करना हो जाएगा महंगा

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नई दिल्ली। अगर आप भी अपनी दैनिक जरुरत के लिहाज से एटीएम पर ज्यादा निर्भर रहते हैं तो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के बाद जल्द ही एटीएम का इस्तेमाल आपको महंगा पड़ने वाला है। जीएसटी काउंसिल की ओर से प्रस्तावित दरों के हिसाब से बैंकिंग सेवाओं का अभी के मुकाबले थोड़ा महंगी होना लगभग तय माना जा रहा है।  केंद्र सरकार जीएसटी कानून को 1 जुलाई से देश भर में लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध है।

क्यों महंगा होगा एटीएम का इस्तेमाल:
जीएसटी के अंतर्गत एक जुलाई से एटीएम ट्रांजैक्शन पर 18 फीसद टैक्स लगेगा। यह दर मौजूदा समय में 15 फीसद है। यानी जीएसटी लागू होने के बाद इसमें सीधे तौर पर तीन फीसद का इजाफा होगा। मौजूदा समय में उपभोक्ताओं के लिए अपने बैंक के एटीएम से महीने में पांच ट्रांजेक्शन और दूसरे बैंक के एटीएम से तीन ट्रांजैक्शन फ्री हैं।

हालांकि देश के छह बड़े शहरों में अपने बैंक के एटीएम से तीन ट्रांजैक्शन फ्री हैं। इससे अधिक ट्रांजैक्शन करने पर प्रति ट्रांजेक्शन बीस रुपए और सर्विस टैक्स देना होता है। जीएसटी काउंसिल अब तक करीब 16 बैठकें कर चुकी है। 14वीं बैठक में जीएसटी काउंसिल ने 1200 से अधिक वस्तुओं और 500 से अधिक सेवाओं पर जीएसटी की दरें तय की थीं।

वहीं 15वीं बैठक में सभी राज्यों ने 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने पर सहमति जताई। इसके अलावा आखिरी यानी 16वीं बैठक में काउंसिल ने इंडस्ट्री के विरोध के बाद कुछ वस्तुओं पर प्रस्तावित टैक्स की दरों में संशोधन किया था। काउंसिल की अगली बैठक 18 जून को होनी है।