निर्यातकों को कर दावे का रिफंड 7 दिन में मिलेगा

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नयी दिल्ली । वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज निर्यातकों को आश्वासन दिया कि उन्हें नयी वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत सात दिनों के अंदर कर दावे का रिफंड मिलेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत टैक्स रिफंड के मुद्दे पर गौर कर रही है। यह व्यवस्था एक जुलाई से लागू होने की संभावना है।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, रिफंड पर हम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि :जीएसटी व्यवस्था के तहत निर्यातकों द्वारा अग्रिम भुगतान राशि का 90 फीसदी हिस्सा छह से 10 दिन मंे रिफंड कर दिया जाएगा, उसके बाद निर्यातकों को विलंब करने पर सरकार द्वारा करीब छह फीसदी की दर से ब्याज दिया जाएगा।

निर्मला सीतारमण ने अपने मंत्रालय के तीन साल की पहलों और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए यह बात कही। हालांकि, उन्होंने यह कहा कि उनके मंत्रालय ने जीएसटी परिषद से करों के भुगतान के मुद्दे पर छोटे और मझौले निर्यातकों के लिए वैकल्पिक प्रणाली तैयार करने पर विचार करने का अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा, परिषद से हमारा अनुरोध एसएमई के लिए है। हम उन्हें पहले भुगतान करने और बाद में रिफंड पाने के लिए कहने के बजाय उन्हें विकल्प देने पर विचार कर सकते हें। हमें परिषद से अभी जवाब नहीं मिला है। निर्यातक इस दलील के साथ जीएसटी व्यवस्था के तहत कर भुगतान से प्रारंभिक छूट की मांग कर रहे हैं कि रिफंड में महीनों देरी हो जाती है।