आईपीओ के मामले में आठ इकाइयों पर सेबी का जुर्माना

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नई दिल्‍ली। बाजार नियामक (सेबी) ने रशिल डेकोर, कोरपोरेट स्ट्रेटेजिक एलायंज और छह अन्य पर अपने आईपीओ दस्तावेजों में पूरी तरह खुलासा नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाया है।

सेबी ने रशिल डेकोर और आईपीओ दस्तावेजों के हस्ताक्षरकर्ताओं – विपुल वोरा, घनश्याम अंबालाल ठक्कर, कृपेश घनश्यामभाई ठक्कर, हर्षदभाई नवनीतलाल दोषी, शंकर प्रसाद भगत एवं हसमुख कानुभाई मोदी पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

इन लोगों ने रशिल डेकोर के 40 करोड़ रुपये के आईपीओ दस्तावेज सौंपने के बाद बिना प्रतिभूति आवंटित किए 5.94 करोड़ रुपये का बिना गारंटी ऋण हासिल किया। ये ऋण आईपीओ से महज कुछ समय ही पहले लिया गया और शेयर जारी होने के तत्काल बाद चुका दिया गया।

सेबी ने 12 मई के अपने आदेश में कहा, ”यह महत्त्वपूर्ण है कि ऐसा लोन आईपीओ का 14.54 फीसदी था। लेकिन सार्वजनिक इश्तहार के माध्यम से उसके बारे में खुलासा नहीं किया गया और न ही सात जुलाई, 2011 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में सौंपे गए दस्तावेज में उसके बारे में बताया गया।’

सेबी ने आईपीओ से जुड़ी चीजें संभालने वाले मर्चेंट बैंकर कॉरपोरेट स्ट्रेटेजिक एलायंज पर आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया क्योंकि वह यह सुनिश्चित नहीं कर पाया कि दस्तावेज में उपयुक्त, सही और सभी प्रासंगिक खुलासे हो।