50 लाख तक वेतनवालों के लिए है ITR फॉर्म-1 सहज,  जानें प्रॉसेस

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नई दिल्‍ली। वित्‍त वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न यानी ITR फाइल करने का समय आ गया हैै। ITR फाइल करने की लास्‍ट डेट 31 जुलाई है। अगर आप की सैलरी से और 1 हाउस प्रापर्टी से सालाना इनकम 50 लाख रुपए तक है तो आपको ITR फॉर्म-1 सहज भरना होगा। आज हम आपको बता रहे हैं कि ITR फॉर्म-1 सहज में आपको किस तरह की इनकम की डिटेल भरनी है। इसके अलावा हम आपको ITR फॉर्म-1 सहज ऑनलाइन फाइल करने का पूरा प्रॉसेस भी बताएंगे।

देनी होगी इनकम की डिटेल
आप वित्‍त वर्ष 2017-18 या असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए ITR फॉर्म-1 सहज भर रहे हैं तो आपको सैलरी से इनकम की डिटेल देनी होगी। इसके अलावा अगर आपको एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है तो उसकी डिटेल देनी होगी। इसके अलावा आपको दूसरे स्रोत से हो रही इनकम की डिटेल भी देनी होगी।

 ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं ITR फॉर्म-1 सहज
अगर आप 50 लाख रुपए तक की सैलरी इनकम वाली कैटेगरी में आते हैं तो आपको ITR फाइल करने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इनकम टैक्‍स विभाग ने ITR फॉर्म-1 सहज फाइल करने की सुविधा ई फाइलिंग पोर्टल पर दी है। इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन ITR फाइल करना बहुत आसान है।

ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने का प्रॉसेस
इसके लिए आपको सबसे पहले http;//www.incometaxindiaefilling.gov.in.पर लॉगइन करना होगा। लागइन करने के लिए आपको यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ की डिटेल देनी होगी। इसके बाद आपसे कैप्‍चा कोड एंटर करने को कहा जाएगा। लागइन करने के बाद आपको फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्‍स रिटर्न ऑप्‍शन पर क्लिक करना होगा

सेलेक्‍ट करना होगा ITR फॉर्म
इसके बाद आपको अपने लिए सही ITR फॉर्म सलेक्‍ट करना होगा। जो आपके लिए ITR फॉर्म-1 सहज है। इसके अलावा आपको असेसमेंट ईयर चूज करना होगा। वित्‍त वर्ष 2017- 18 के लिए असेसमेंट ईयर 2018-19 होगा।

भरें जरूरी डिटेल
इसके बाद आपको जरूरी डिटेल भरनी होगी। इस बार आपको ITR फाइल करते हुए सैलरी का ब्रेक अप देना होगा। ब्रेक आप का का मतलब है कि सैलरी का पूरा स्‍ट्रक्‍चर देना होगा कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है। आपको किस मद में कितना भत्‍ता मिलता है। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से किराए के तौर पर इनकम हो रही है तो आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का ब्रेक अप भी देना होगा।

आएगा अकलॉलेजमेंट का मैसेज
फॉर्म में जरूरी डिटेल भरने पर सिस्‍टम अकनॉलेजमेंट का मैसेज जेनरेट करेगा। यह मैसेज आपको बताएगा कि इनकम टैक्‍स रिटर्न सफलतापूर्वक फाइल हो गया है। ITR फॉर्म भरने के बाद स्‍क्रीन पर ITR-V स्‍क्रीन पर आएगा। आप इसे डाउनलोड करें। आपने इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट की वेबसाइट पर जो ईमेल आईडी रजिस्‍टर्ड कराई है ITR-V उसी ईमले आईडी पर भेजा जाएगा।