GST दरों में बड़ा बदलाव, जानिए क्या हुआ सस्ता

775

नई दिल्‍ली। GST काउंसिल की गुरुवार को हुई बैठक में बड़ा बदलाव किया गया। इसमें 53 सर्विसेज और 29 आइटम्स पर जीएसटी रेट घटाने का फैसला हुआ। नए टैक्स रेट 25 जनवरी से लागू होंगी, जिसके साथ ही आपके काम की कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। हम आपको इन आइटम्स और सर्विसेज की लिस्ट के साथ ही बदले रेट्स के बारे में बता रहे हैं। 

 इन आइटम्‍स पर 28 से 18 फीसदी हुआ GST 
-पुरानी और इस्‍तेमाल कारें (मीडियम एंड लार्ज कार एंड एसयूवी) 
-बॉयो फ्यूल से चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें 
 
28 से घटाकर 12 फीसदी हुआ GST 
सभी प्रकार के मोटर व्‍हीकल्‍स (मीडियम एंड लार्ज कार एंड एसयूवी को छोड़कर)

18 से 12 फीसदी के दायरे में आने वाले आइटम्‍स 
-शुगर ब्वॉइल्‍ड कंफेक्‍शनरी 
-20 लीटर के पीने के पानी की बोतल
-फॉस्‍फोरिक एसिड से बनी खाद 
-बॉयोडीजल 
-बॉयो पेस्‍टिसाइड 
-घरों के निर्माण में काम आने वाला बांस 
-ड्रिप इरीगेशन प्रणाली 
-मैकेनिकल स्‍प्रै 
 
18 से घटकर 5 फीसदी के दायरे में आने वाले आइटम्‍स 
-तामचीनी कर्नेल पाउडर
-कोन में मिलने वाली मेहंदी 
-घरों में गैस की आपूर्ति करने वाली निजी कंपनियां 
-वैज्ञानिक और टेक्निकल उपकरण, सैटेलाइट और पेलोड में इस्‍तेमाल होने वाले उपकरण 
-12 से 5 फीसदी के दायरे में आने वाले आइटम्‍स 
-बेंत से बनी चीजें 
-स्ट्रॉ 
-प्‍लांटेशन मैटेरियल 

3 से घटाकर 0.25 फीसदी के दायरे में आने वाले आइटम्‍स 
हीरे और अन्‍य महंगे स्‍टोन्‍स 
 
 जहां बढ़ाया गया GST 
-चावल की भूसी  पर 0 से बढ़ाकर 5 फीसदी हुआ टैक्स
-सिगरेट फिल्‍टर रॉड  पर 12 से बढ़ाकर 18 फीसदी हुआ टैक्स
 
 एंट्रेंस फीस पर भी नहीं लगेगा GST
– सभी एजुकेशन इंस्‍टीट्यूट में एडमिशन या एग्‍जाम कराने के लिए दी जा रही सर्विसेस को GST से छूट दे दी गई है। उन्‍हें एंट्रेंस इग्‍जाम के लिए ली जाने वाली एंट्रेंस फीस पर भी जीएसटी से छूट दी गई है। 
-स्‍टूडेंट्स, फैकल्‍टी या स्‍टाफ को ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पर भी जीएसटी से छूट दी गई है, लेकिन यह छूट हायर सेकेंडरी तक के एजुकेशनल इंस्‍टीट्यूट को दी गई है।