GSTR-1 फाइलिंग की डेट 10 जनवरी तक बढ़ाई

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नई दिल्ली । सरकार ने कारोबारियों और ट्रेडर्स को राहत देते हुए जीएसटीआर-1 फाइलिंग की डेट 10 जनवरी 2018 तक बढ़ा दी है। अब सभी तरह के कारोबारियों को जीएसटीआर-1 रिटर्न भी 10 जनवरी तक फाइल करना है जिसकी पहले डेडलाइन 31 अक्टूबर 2017 थी।

कंपोजिशिन स्कीम नहीं लेने वाले छोटे कारोबारियों को मिली राहत
कंपोजिशिन स्कीम लेने वाले और नहीं लेने वाले 1.50 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले छोटे कारोबारी अपना पहला जीएसटीआर-1 रिटर्न 10 जनवरी 2018 तक फाइल कर पाएंगे। इन कारोबारियों को 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करनी थी। ये जुलाई से सिंतबर पहले क्वार्टर की रिटर्न है।
 
 मासिक GSTR-1 रिटर्न भरने वालों के लिए भी बढ़ाई डेडलाइन
जो टैक्सपेयर्स जुलाई 2017 का जीएसटीआर-1 रिटर्न फाइल करने से चूक गए, उनके लिए फिर से रिटर्न फाइल करने के लिए जीएसटी पोर्टल पर विंडो खोली गई थी। अब ये भी 10 जनवरी तक रिटर्न फाइल कर पाएंगे। यानी 1.50 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को जुलाई से अक्टूबर महीने तक की सभी मंथली रिटर्न 10 जनवरी तक फाइल करनी है।
 
 यहां से डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटीआर-1
कारोबारी और ट्रेडर्स इस लिंक पर क्लिक करके जीएसटीआर-1 रिटर्न फॉर्म और ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक तरह की जिप फाइल है जिसमें रिटर्न फॉर्मेट से लेकर इन्वॉयस की ऐक्सल शीट भी है।

पोर्टल पर रिटर्न और बिल बनाने का है ऑफलाइन टूल
जीएसटी के पोर्टल पर जीएसटी सॉफ्टवेयर टूल है जिसे कारोबारी अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर टूल एक्सल फॉरमेट और जावा स्क्रिप्ट में है। इस एक्सल फॉरमेट पर आप अपने बिल बना सकते हैं। बिल की जानकारी एक्सेल शीट में सेव करके इसे ही जीएसटी के पोर्टल पर रिटर्न के साथ अपलोड कर सकते हैं।
 
 जीएसटीआर-1 में देनी होगी ये जानकारी
– जीएसटीआर-1 में सप्लायर को आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल भरनी है।
– पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर
– जीएसटीआर-1 सभी कारोबारियों को अपने डीलर को इन्पुट क्रेडिट पास करने पहला स्टेप है।
– जीएसटीआर-1 सभी रजिस्टर्ड कारोबारियों को भरना है।
– जीएसटीआर-1 वैसे ज्यादातर सभी कारोबारियों को भरना है। लेकिन ये रिटर्न ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स, इन्पुट सर्विस डिस्ट्रीब्युटर, कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड डीलर्स, नॉन रेजिडंट डीलर्स और टैक्स डिडक्टर्स को जीएसटीआर-1 फाइल नहीं करना है।