नई दिल्ली। सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख को तीन माह के लिए आगे बढ़ा दिया है। यानी अब नागरिकों के पास पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 30 सितंबर 2021 तक का वक्त रहेगा। यह ऐलान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने शुक्रवार शाम को किया।
अभी यह डेडलाइन 30 जून 2021 थी। बता दें कि सरकार द्वारा निर्धारित डेडलाइन तक अगर पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव पैन के जरिए व्यक्ति ऐसे वित्तीय ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेगा, जहां पैन का उल्लेख करना जरूरी है। साथ ही आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा।
पैन और आधार लिंक न होने पर 1000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान आयकर कानून, 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234H के तहत किया गया है। सरकार ने ऐसा 23 मार्च को लोकसभा से पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 के जरिए किया है। आयकर कानून में जोड़े गए नए प्रावधान के तहत सरकार निश्चित की गई डेडलाइन तक पैन और आधार की लिंकिंग न किए जाने पर लगने वाले जुर्माने का अमांउट तय करेगी। यह जुर्माना 1000 रुपये से ज्यादा नहीं होगा।
PAN निष्क्रिय होने पर भी है जुर्माना
अगर व्यक्ति का PAN निष्क्रिय (Inoperative) हो जाता है तो उस पर भी जुर्माने का प्रावधान है। दरअसल अगर आपका PAN Card निष्क्रिय हो जाता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि कानून के मुताबिक PAN को फर्निश्ड/कोट नहीं किया गया। ऐसे में आप पर आयकर कानून (Income Tax Act) के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10000 रुपये का जुर्माना (Penalty) लग सकता है।