मार्च-अप्रैल की GSTR-3B को जमा कराने में देरी पर विलंब शुल्क माफ

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नयी दिल्ली। सरकार ने मार्च और अप्रैल 2021 माह के लिये जीएसटी की मासिक रिटर्न जीएसटीआर-3बी को जमा कराने में देरी पर विलंब शुल्क को माफ कर दिया है। इसके साथ ही देरी से रिटर्न दायर करने पर ब्याज दर में भी कटौती की गई है।

पांच करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले करदाताओं को मासिक संक्षिप्त रिटर्न दायर करने के लिये 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है और बिना किसी विलंब शुल्क के कर भुगतान करने को कहा गया है।

करदाताओं को इन 15 दिनों के लिये नौ प्रतिशत की घटी दर पर ब्याज देना होगा जिसके बाद यह दर 18 प्रतिशत होगी। वहीं पिछले वित्त वर्ष के दौरान पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वालों को मार्च और अप्रैल के लिये 3बी रिटर्न दाखिल करने के लिये मूल तिथि के मुकाबले 30 दिन का अधिक समय दिया गया है और देरी से रिटर्न दाखिल करने का विलंब शुल्क भी माफ किया गया है।

पहले 15 दिन के लिये ब्याज दर ‘शून्य’ होगी, उसके बाद यह नौ प्रतिशत की दर से ली जायेगी और 30 दिन के बाद 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। केन्द्रीय अप्रतयक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक मई को यह अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि ये रियायतें 18 अप्रैल से प्रभाव में आयेंगी।

इसके साथ ही अप्रैल की बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-1 को दाखिल करने की समयसीमा 26 मई तक बढ़ा दी गई है जिसे 11 मई को दाखिल किया जाना था। कंपोजीशन डीलरों के लिये जो कि जीएसटीआर- 4 दाखिल करते हैं, वित्त वर्ष 2020- 21 के लिये बिक्री रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा एक माह बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है।