नई दिल्ली। कोरोनावायरस महामारी (Covid-19 pandemic) के कारण पैदा हुईं प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए टैक्सपेयर्स को राहत दी है। सरकार ने कर अनुपालन (Tax compliance) की कई समयसीमाओं को आगे बढ़ा दिया है। इस बारे में देशभर के करदाताओं, कर सलाहकारों और अन्य संबंधित पक्षों ने सरकार से समयसीमा आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2020-21 के लिए बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा दो महीने बढ़ा दी है। पहले इसकी समयसीमा 31 मार्च, 2021 थी लेकिन इसे बढ़ाकर अब 31 मई, 2021 कर दिया गया है। आयकर कानून की धारा 148 के तहत नोटिस के जवाब में आयकर रिटर्न 31 मई, 2021 तक दायर किया जा सकता है। सीबीडीटी ने साथ ही आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील करने की तिथि भी बढ़ाकर 31 मई कर दी है। Dispute Resolution Panel (DRP) के समक्ष आपत्तियां भी अब इसी तिथि तक दायर की जा सकती हैं।
वित्त मंत्रालय ने क्या कहा
धारा 194 आईए, धारा 194 आईबी और अधिनियम की धारा 194 एम के तहत काटे गए कर का भुगतान, और ऐसी कर कटौती के लिए चालान-कम-स्टेटमेंट दाखिल करने की तिथि भी दो महीने बढ़ाकर 31 मई, 2021 कर दी गई है। इसी तरह फॉर्म नंबर 61 के विवरण को अब इसे 31 मई, 2021 तक दाखिल किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि सरकार ने कोरोना काल में टैक्सपेयर्स को कई तरह की राहत दी हैं। उसी कड़ी में अब उन्हें कर अनुपालन की समयसीमा में छूट दी जा रही है।