राजस्थान में कोरोना गाइडलाइंस नहीं मानने वालों से 4.29 करोड़ का जुर्माना वसूला

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जयपुर। कोविड गाइडलाइंस के नियमों का पालन नहीं करने पर राजस्थान में पिछले 40 दिनों के दौरान नगर निगम ने करीब 4.29 करोड़ रुपये से अधिक राशि जुर्माने में वसूल की है। राजस्थान महामारी रोग अधिनियम 2020 के तहत स्थानीय नगर निकाय को कोविड नियमों और हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने को लेकर कार्रवाई शक्तियां दी गई हैं।

ऐसे में निगम ने सख्त एक्शन के तहत रोजाना करीब 10 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है। पूरे प्रदेश में नगर निकाय के आंकड़ों के मुताबिक, 40 दिनों में करीब 4.29 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है।

राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को तीन श्रेणियों के तहत जुर्माना लगाने का अधिकार दिया है। इसमें मास्क नहीं पहनने वालों पर निगम के रेवेन्यू रैंक इंस्पेक्टर 500 रुपये का जुर्माना लगा सकते हैं।

इसी तरह, निगम के अधिकारी बिना मास्क पहने दुकान चलाने वाले दुकानदारों पर 500 रुपये का जुर्माना लगा सकते हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने करने वालों पर 100 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसी श्रेणी के तहत, निगम ने करीब 3 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल किया है।

जयपुर में सबसे ज्यादा 1.24 करोड़ रुपये वसूले
इसके अलावा नियमों को उल्लंघन करने को लेकर मैरिज गार्डन संचालकों से करीब 9 लाख रुपये की राशि वसूल की गई है। इसके अलावा निगम ने करीब 68 करोड़ रुपये उन प्रतिष्ठानों से एकत्र किए जिन्होंने तय नियमों का उल्लंघन किया। अकेले जयपुर में निगम ने सबसे ज्यादा 1.24 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल किया। इसके बाद अजमेर के निगम में 80.76 रुपये एकत्र किए गए। इसके साथ ही वित्त विभाग ने नगर निकायों से लोगों से वसूले गए जुर्माने का हिसाब भेजने को कहा है।