बिना फास्टैग लगे वाहनों से 15 फरवरी के बाद दोगुना टैक्स वसूला जाएगा

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    नई दिल्ली। नेशनल हाईवे पर चलने वाले को 100 प्रतिशत फास्टैग के लिए 15 फरवरी तक मोहलत दी गई है। अब अनिवार्यता डेट पहली जनवरी 2021 से बढ़ाकर अब 15 फरवरी 2021 कर दी गई है। इस बारे में भारत सरकार ने 30 दिसंबर 2020 को एक पत्र जारी कर दिया है।

    आपको बता दें कि नेशनल हाइवे पर चलने वाले सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। बिना फास्टैग लगे वाहनों से दोगुना टैक्स वसूला जाएगा। पहले चरण में सभी कामर्शियल वाहन इसके दायरे में आएंगे। इसके बाद बिना फास्टैग लगे प्राइवेट वाहनों को भी दोगुना टैक्स देना होगा। भोजीपुरा टोल प्लाजा समेत स्टेट हाइवे पर बने सभी टोल सेंटरों पर फिलहाल फास्टैग सिस्टम लागू नहीं होगा। उत्तर प्रदेश स्टेट हाइवे अथॉरिटी से मंजूरी मिलने के बाद ही स्टेट हाइवे में फास्टैग प्रक्रिया शुरू होगी। नेशनल हाइवे के सभी टोल प्लाजा पर लाइन लगाकर कैश में टोल देने का सिस्टम जल्दी बंद हो जाएगा। ।

    एनएचएआई की ओर से निर्धारित आईएचएमसीएल कंपनी का टैग 500 रुपये का है। इसमें अभी तक टैग की कीमत 100 रुपये, 200 रुपये सिक्योरिटी के और 200 रिचार्ज शामिल है। शनिवार से वाहन चालकों से सिर्फ 200 रुपये ही लिए जाएंगे। टैग की कीमत और सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। आईडीएफसी का टैग 150 का है, इसमें 50 टैग के और 100 रुपये का रिचार्ज है।

    ये दस्तावेज जरूरी
    कार की आरसी, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड देना होगा। बैंक उनकी केवाईसी करेगा और फिर फास्टैग जारी किया जाएगा, जो लोग पेटीएम और एयरटेल से फास्टैग ले रहे हैं। उनके पास एंडरॉयड फोन जरूरी है। ई-वॉलेट के जरिए उन वाहन चालकों के खाते से टोल प्लाजा पर पैसे कटेंगे। न्यूनतम बैलेंस भी निर्धारित है।