GSTR दाखिल करने के लिए केवल 3 दिन शेष

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आवक और जावक (इनवार्ड-आउटवार्ड) आपूर्ति का सारांश घोषित करके, एक बहुत सरल रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होगी।

नई दिल्ली । 18 जून, 2017 को 17वीं जीएसटी परिषद की बैठक में एक प्रशंसनीय निर्णय लिया गया। वह निर्णय यह था कि जीएसटी युग के पहले दो महीनों के लिए फॉर्म जीएसटी1 और फॉर्म जीएसटी2 में इनवॉइस वाइज रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ा दी गई है। लेकिन जीएसटीआर 3बी भरने की अंतिम तारीख 20 अगस्त ही है। अब इसे भरने के 3 दिन शेष हैं। 

 विभिन्न व्यापारिक और औद्योगिक निकायों द्वारा उठाई गईं चिंताओं के कारण यह निर्णय लिया गया था ताकि पूरे देश में जीएसटी का क्रियान्वयन सुचारु रूप से हो सके।

इसमें व्यवसायों को जुलाई और अगस्त के महीनों के लिए उनके आवक और जावक (इनवार्ड-आउटवार्ड) आपूर्ति का सारांश घोषित करके, एक बहुत सरल रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होगी। हालांकि दोनों महीने के लिए इनवॉइस-वाइज विवरण भी दायर करने की आवश्यकता है, लेकिन इसकी जरूरत बाद की तारीख में है।

इस तरह से संशोधित रिटर्न दिन के इस निर्णय से न केवल व्यवसायों को अतिरिक्त 25 दिन राहत मिलेगी बल्कि अंतरिम अवधि के दौरानदेरी के लिए लेट फीस और जुर्माने से भी राहत मिलेगा।

जीएसटीआर-3B कैसे फाइल करें –देखिये वीडियो 
फॉर्म जीएसटीआर-3B में 6 तालिका हैं, प्रत्येक को एक विशेष विवरण की आवश्यकता होती है। चलिए उनको
एक-एक करके देखें–

तालिका 1: रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी आवक आपूर्ति और जावक आपूर्ति का विवरण
इस तालिका में आपको कुल कर योग्य मूल्य को प्राप्त करने की आवश्यकता है।(इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट दोनों में) इसके साथ ही निम्नलिखित आपूर्ति पर ये टैक्स(सीजीएसटी, एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और सेस) लागू होगा।

• आउटवार्ड कर योग्य आपूर्ति अन्य शून्य दर, शून्य दर और छूट
• आउटवर्ड कर योग्य आपूर्ति (शून्य दर)
• आउटवर्ड सप्लाई पर शून्य दर और छूट
• रिवर्स चार्ज के बेस पर भुगतान की जाने वाली इनवर्ड्स की आपूर्ति
• गैर-जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई

तालिका 2: अपंजीकृत व्यक्तियों, कॉपोजिशन डीलरों और यूआईएन धारकों के लिए इंटरस्टेट की आपूर्ति का विवरण
इस तालिका में आपको आपूर्ति की जगह, कुल कर योग्य मूल्य और आईजीएसटी निम्नलिखित के लिए सभी अंतरराज्यीय आपूर्ति के लिएलागू करने की जरूरत है:

• अपंजीकृत व्यक्तियों के लिए इंटरस्टेट की आपूर्ति
• कॉम्पोजिशन डीलरों के लिए इंटरस्टेट आपूर्ति
• यूआईएन धारकों के लिए इंटरस्टेट की आपूर्ति

तालिका 3: योग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का विवरण
इस तालिका में, आपको निम्न विवरण प्राप्त करने की आवश्यकता है:
• आईटीसी उपलब्ध (पूर्ण या अंश): आपको निम्नलिखित आवक आपूर्ति का ब्रेक-अप देना होगा, जिस पर
आईटीसी का लाभ उठाया गया था:

माल का आयात: माल के आयात पर आईजीएसटी के टैक्स क्रेडिट का भुगतान।
सेवा का आयात: सेवाओं के आयात पर आईजीएसटी के टैक्स क्रेडिट का भुगतान।

रिवर्स चार्ज करने के लिए आवक आपूर्ति: रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी आवक आपूर्ति पर आपको जीएसटी भुगतान के आईटीसी को प्राप्त करने की जरूरत है। जैसे कि प्रायोजन सेवाएं, यूआरडी से खरीद आदि।

आईएसडी से आवक आपूर्ति: इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) से प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी)।
अन्य सभी आईटीसी: उपरोक्त के अलावा, अन्य आवक आपूर्ति के आईटीसी को यहां प्राप्त करना पड़ता है।

•आईटीसी रिवर्सड:
आपको गैर-व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए इनपुट/इनपुट सेवाओं/पूंजीगत वस्तुओं के उपयोग पर या छूट की आपूर्ति के लिए आंशिक रूप से उपयोग पर आईटीसी प्रतिवर्ती प्रदान करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, यदि पूंजीगत सामान, संयंत्र और मशीनरी के कर घटक पर मूल्यह्रास का दावा किया जाता है तो आईटीसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। इस तालिका में इस तरह की परिवर्तन को प्राप्त करने की आवश्यकता है।

•योग्य आईटीसी: उपलब्ध आईटीसी से आईटीसी को घटाकर गणना की जा सकती है।
•अपात्र आईटीसी: आपको नकारात्मक सूची में सूचीबद्ध आवक आपूर्ति पर जीएसटी भुगतान का विवरण देना होगा, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लाने के योग्य नहीं हैं।

तालिका 4: छूट, शून्य-रेटेड और गैर-जीएसटी आवक आपूर्ति का विवरण
इस तालिका में आपको निम्न के लिए इंट्रास्टेट और इंटरस्टेड आपूर्ति का विवरण प्राप्त करने की आवश्यकता है।
• कॉम्पोजिशन डीलरों से आपूर्ति, छूट और शून्य-रेटेड आवक आपूर्ति।
• गैर-जीएसटी आवक आपूर्ति

तालिका 5: टैक्स का भुगतान
इस तालिका में आपको स्वयं-निर्धारित कर देय घोषित करना होगा। कर देय निम्नलिखित विवरण से उत्पन होगा:
•आईटीसी के माध्यम से कर का भुगतान (सीजीएसटी, एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और सेस)
•कर भुगतान टीडीएस / टीसीएस
•नकद में कर/ सेस
• ब्याज और विलम्ब शुल्क

तालिका 6: टीडीएस / टीसीएस क्रेडिट
इस तालिका में, आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी/यूटीजीएसटी और आईजीएसटी के लिए टीडीएस और टीसीएस का विवरण प्राप्त करना होगा।

हालांकि, एक व्यवसाय के रूप में, आपको फिलहाल इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे अधिसूचित होने तक ये प्रावधान जीएसटी के प्रारंभिक रोलआउट से स्थगित हैं, और लागू नहीं हैं।

नोट: समय पर सभी बिंदुओं पर कुल कर योग्य मूल्य का उपयोग करें,जबकिअपने जीएसटी 3बी को दाखिल करते समय इस रूप में गणना की जा सकती है:

कर योग्य मूल्य = इनवॉइस का मूल्य + डेबिट नोट्स का मूल्य – क्रेडिट नोट का मूल्य + प्राप्त किए गए अग्रिमों का मूल्य जिसके लिए उसी महीने इनवॉइस जारी नहीं किए गए हैं- इनवॉइस के हिसाब से समायोजित अग्रिमों के मूल्य।