नई दिल्ली। सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत छोटे करदाताओं के लिए तिमाही रिटर्न दाखिल करने और करों के मासिक भुगतान (क्यूआरएमपी) की योजना शुरू की है। ऐसे करदाता, जिनका पिछले वित्त वर्ष में वार्षिक कारोबार पांच करोड़ रुपये तक रहा है और जिन्होंने अपना अक्टूबर का जीएसटीआर-3बी (बिक्री) रिटर्न 30 नवंबर, 2020 तक जमा कर दिया है, इस योजना के पात्र हैं।
जीएसटी परिषद ने पांच अक्टूबर को हुई बैठक में कहा था कि पांच करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले पंजीकृत लोगों को एक जनवरी, 2021 से अपना रिटर्न तिमाही आधार पर दखिल करने और करों का भुगतान मासिक आधार पर करने की अनुमति दी जा सकती है। क्यूआरएमपी योजना को पांच दिसंबर को पेश किया गया है। इससे पांच करोड़ रुपये के कारोबार वाले करदाताओं को जनवरी-मार्च से अपना जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी रिटर्न तिमाही आधार पर दाखिल करने का विकल्प मिलेगा।
करदाता प्रत्येक माह चालान के जरिये मासिक देनदारी के स्व-आकलन या पिछले दाखिल तिमाही जीएसटीआर-3बी रिटर्न की शुद्ध नकद देनदारी के 35 प्रतिशत के बराबर जीएसटी का भुगतान कर सकते हैं। तिमाही जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी रिटर्न एसएमएस के जरिये भी जमा कराया जा सकता है।