नई दिल्ली। आयकर विभाग के अनुसार एक अप्रैल से 10 नवंबर तक 39.75 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स को 1.32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी किया गया है है। इस दौरान पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड (पीआईटी) रिफंड 35,123 करोड़ रुपए और कॉर्पोरेट कर रिफंड 97,677 करोड़ रुपए का किया गया।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बताया कि उसने 39.75 लाख से अधिक करदाताओं को इस वित्त वर्ष में 10 नवंबर तक 1,32,800 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। इस दौरान 37,81,599 टैक्सपेयर्स को 35,123 करोड़ रुपए का पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड (पीआईटी) और 1,93,813 टैक्सपेयर्स को 97,677 करोड़ रुपए का कंपनी टैक्स रिफंड जारी किया गया।
इस तरह चेक कर सकते हैं अपने रिफंड का स्टेटस
- करदाता https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जा सकते हैं।
- रिफंड स्टेटस पता लगाने के लिए यहां दो जानकारी भरने की जरूरत है – पैन नंबर और जिस साल का रिफंड बाकी है वह साल भरिए।
- अब आपको नीचे दिए गए कैप्चा कोड को भरना होगा।
- इसके बाद Proceed पर क्लिक करते ही स्टेटस आ जाएगा।
- इसके अलावा टैक्सपेयर इनकम टैक्स पोर्टल में अपने इनकम टैक्स खाते में लॉग इन करें।
- लॉग इन करने के बाद माय अकाउंट्स> रिफंड/डिमांड स्टेटस पर क्लिक करें।
- इसके बाद वह असेसमेंट ईयर भरें जिसका आपको रिफंड स्टेट चेक करना है।
किन लोगों को जारी किया जाता है रिफंड
इनकम टैक्स रिफंड ऐसे लोगों को जारी किया जाता है, जिनकी आय पर टैक्स कट जाता है, लेकिन उनकी आमदनी इनकम टैक्स में बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट के अंदर हो। ऐसे में बाद में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान इन्वेस्टमेंट दिखाने पर उन्हें काटी हुई रकम वापस की जाती है। पूरे साल की कमाई, इन्वेस्टमेंट और उस पर काटे गए टैक्स के कैलकुलेशन के आधार पर आयकर विभाग की ओर से आईटीआर रिफंड जारी किया जाता है।