रिटर्न दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा 1 अप्रैल से उपलब्ध हो जाएगी और इसे 31 जुलाई तक भरा जा सकता है। इसके साथ ही ई-फाइलिंग वेबसाइट में ही कर गणना के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर भी होगा।
वर्तमान में जो आईटीआर-1 सहज फॉर्म है उसमें आयकर अधिनियम की धारा-80 के तहत 18 अलग-अलग ¨बदु अथवा पंक्तियां हैं। इस धारा के तहत जीवन बीमा, पीपीएफ, सावधि बैंक जमा सहित विभिन्न प्रकार के निवेश एवं बचत पर 1.50 लाख रुपये तक की कटौती का दावा किया जा सकता है।
इसमें आयकर की धारा 80सी, 80डी के तहत मिलने वाली कटौतियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा जो व्यक्तिगत करदाता अन्य मदों में कर कटौती चाहते हैं वह इसके लिए विकल्प चुनकर जानकारी दे सकते हैं।
अगली स्लाइड में पढ़ें फॉर्म भरते समय इन कागजों पर रखें ध्यान…
रिटर्न फार्म भरते समय करदाता को अपना पैन, आधार नंबर, व्यक्तिगत सूचना और जानकारियां तैयार रखें। इसमें करदाता द्वारा भरे गए कर और टीडीएस की जानकारी स्वत: आ जाएगी।
फॉर्म अधिसूचित कर दिए गए हैं और आयकर विभाग के वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर उपलब्ध हैं। इसमें आईटीआर-1 से लेकर आईटीआर-6 तक फॉर्म उपलब्ध हैं।