सेबी ने छह फर्मों पर 12.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

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    नयी दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने उसकी आनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली स्कोर्स को तय समय में पंजीकरण कराने में विफल रहने पर छह फर्मों पर कुल 12.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

    इसके तहत सेबी ने अविनाश इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजीज, मार्डयिा कापर प्राडक्टस, रिलायबल फिनस्टाक सर्वसिेज पर 1.5 लाख रुपये प्रत्येक का जुर्माना लगाया है। वहीं जेन्युअन फार्मास्युटिकल्स पर दो लाख रुपये व सारिका पेंट्स तथा शुकुन कंस्ट्रक्शन पर तीन तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन कंपनियों पर आरोप है कि एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने के बावजूद ये फर्में स्कोर्स प्रमाणन तय समय में हासिल करने में विफल रहीं।

    सेबी ने इसके साथ ही एक पति-पत्नी पर खुली पेशकश लाने में असफल रहने और नियामक के निर्देश का पालन नहीं करने पर 54.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। नियामक ने स्काई इंडस्ट्रीज में उनकी शेयरधारिता को लेकर उन्हें निर्देश दिया था जिसका पालन करने में वह असफल रहे।

    विजय जमनादास वोरा और उनकी पत्नी हीना शेयरधारकों को खुली पेशकश लाने में असफल रहे। यह खुली पेशकश उन्हें 2007 के अंत में लाने को कहा गया जबकि उनकी शेयरधारिता 15 प्रतिशत के पार चली गई। इसके अलावा स्काई इंडस्ट्रीज में उनकी शेयरधारिता दिसंबर 2008 में 20 प्रतिशत से अधिक हो गई।