जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने बताया कि राजस्थान में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण घोषित लॉकडाउन के दौरान आमजन को आवश्यक वस्तुओं जैसे राशन सामग्री, डेयरी उत्पाद, सब्जियां एवं दवाइयां इत्यादि की घर-घर आपूर्ति की जाएंगी। उन्होंने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करवाने की जिम्मेदारी संबंधित जिला कलेक्टर की होगी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि शहरी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की घर-घर आपूर्ति के लिए स्थानीय किराना दुकानों, उचित मूल्य दुकानों, ई- कॉमर्स कंपनियों एवं बड़ी रिटेल चेन का सहयोग लिया जाएगा।
दुकानदारों को जारी होंगे पास
मीणा ने बताया कि प्रदेश में लॉकडाउन अवधि के दौरान किराना दुकान, उचित मूल्य दुकान एवं डेयरी बूथ खुले रहेंगे। संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा घर से दुकान तक आवागमन के लिए दुकानदारों को पास जारी किए जाएंगे। दुकानदारों को पास प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
दुकानदारों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का विक्रय घर-घर जाकर किया जाएगा। दुकानदारों द्वारा स्वयं के स्तर पर वाहन यथा- हाथ ठेला, रिक्शा एवं ई रिक्शा सहित डिलीवरी ब्वॉय रखे जाएंगे। अगर कोई दुकानदार डिलीवरी ब्वॉय की व्यवस्था करने में असफल रहते हैं तो जिला प्रशासन द्वारा नियोजित व्यक्तियों द्वारा आवश्यक सामग्री घर-घर तक पहुंचाई जाएगी।
पैदल ही जाना होगा
खाद्य मंत्री ने बताया कि आमजन को किराना दुकान, उचित मूल्य दुकान एवं डेयरी बूथ पर आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए पैदल ही जाना होगा। इस दौरान दुकानदार एवं जिला प्रशासन द्वारा नियोजित व्यक्ति को आमजन के मध्य सामाजिक दूरी बनाए रखने का कार्य करना होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में ऎसे किया जाएगा वितरण
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि प्रदेश के गांवों में आवश्यक वस्तुओं की घर-घर आपूर्ति के लिए जिला कलेक्टर द्वारा प्रत्येक ग्राम में 5 से 10 मनरेगा श्रमिकों को मनरेगा कार्य के साथ-साथ सामग्री पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस दौरान संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा नागरिकों के पर्याप्त दूरी पर खड़े रहने के स्थान का चिन्हीकरण एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने का कार्य करना होगा।