उदयपुर। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) बना दिया है तो राज्य सरकार को लागू करना पड़ेगा। यह कानून है। राज्य सरकार को छूट नहीं है। सिटीजनशिप का कानून बनाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संविधान में सेंट्रल सब्जेक्ट-स्टेट सब्जेक्ट है।
राजस्थान और दिल्ली सरकार कॉन्करेंट सब्जेक्ट (समवर्ती सूची के विषयों) पर कानून बना सकती है। मोटरव्हीकल एक्ट के तहत भारत सरकार ने कानून बनाया। स्टेट के रीजन इसे लागू नहीं करेंगे, लेकिन कानून की व्यवस्था यह है कि कॉन्करेंट सब्जेक्ट में केंद्र ने कानून बना दिया तो कोई राज्य विरोध में कानून नहीं बना सकता।
जोशी ने शुक्रवार को शहर के मीरा गर्ल्स (एमजी) कॉलेज में पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। बता दें कि कांग्रेस लगातार यह कह रही है कि राजस्थान में सीएए और एनआरसी लागू नहीं करेंगे।