नई दिल्ली। आयकर विभाग ने बैंकों को सभी खाताधारकों से परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) या फॉर्म-60 हासिल करने की मोहलत तीन महीने और बढ़ाकर 30 जून तक कर दी। बैंकों को पैन या फॉर्म-60 (जिन मामलों में खाता धारक के पास पैन नहीं है) हासिल करने के लिए मिली मोहलत 28 फरवरी को समाप्त हो चुकी थी। आयकर विभाग ने पांच अप्रैल को एक अधिसूचना के जरिए इसकी अवधि को बढ़ाकर 30 जून तक कर दी।
आयकर विभाग ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि आयकर नियम 114बी में, चौथे प्रोविजो में, ‘28 फरवरी’ की जगह 30 जून कर दिया गया है। नियम 114बी में वैसी लेन-देन की सूची है जिनके लिए पैन का उल्लेख करना अनिवार्य है। आयकर विभाग ने जनवरी में बैंकों, डाक घरों और सहकारिता बैंकों से कहा था कि वे खाता धारकों से पैन या फॉर्म-60 हासिल करें और आयकर अधिनियम के नियम 114बी के तहत सभी लेन-देन का रिकार्ड रखें।
विभाग ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने खाता खोलते समय पैन या फार्म-60 नहीं दिया था, उन्हें 28 फरवरी तक पैन या फॉर्म-60 देना होगा। जिनके पास पैन नहीं होता उन्हें एक घोषणा पत्र जमा करना होता है, जिसे फॉर्म-60 कहते हैं। नोटबंदी की घोषणा होने के बाद आयकर विभगा ने बैंकों और डाक घरों को निर्देश दिया था कि 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बचत खाते में ढाई लाख रुपये से अधिक और चालू खाते में 12.50 लाख रुपये से अधिक की सभी जमाओं की सूचना वे आयकर विभाग को दें।