नई दिल्ली। आयकर विभाग ने रविवार को कहा कि 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। इससे पहले आधार-पैन लिंक की डेडलाइन 30 सितंबर थी, जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था। सीबीडीटी ही आयकर विभाग की नीतियां तय करता है।
आयकर विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक संदेश में कहा गया कि “एक बेहतर भविष्य के लिए और इनकम टैक्स सर्विस जारी रखने के लिए 31 दिसंबर से पहले अनिवार्य रूप से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराएं।”
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में केन्द्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था और पैन कार्ड जारी करने और आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार की बायोमेट्रिक आईडी को अनिवार्य बताया था।
आयकर एक्ट के सेक्शन 139-एए (2) के मुताबिक, हर व्यक्ति जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड हो और वह आधार कार्ड बनवाने के योग्य हो, उसे आयकर विभाग को अपना आधार नम्बर बताना होता है।
आधार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा भारत के निवासी को जारी किया जाता है। आयकर विभाग की तरफ से जारी पैन 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है, जो व्यक्ति, फर्म या संस्था को जारी किया जाता है।
SMS के जरिए ऐसे आधार-पैन को लिंक करें
- आयकर विभाग ने करदाताओं को ऑप्शन दिया है कि वह SMS के जरिए भी आधार-पैन को लिंक कर सकते हैं। यह तरीका सबसे आसान है।
- इसके लिए आपको अपने फोन में UIDPN टाइप करना है। इसके बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करना है।
- उदाहरण के लिए UIDPAN<12-digit Aadhaar><10-digit PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना है।
- इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक प्रोसेस में डाल देगा।
ऑनलाइन भी कर सकते हैं लिंक
- सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए।
- इसके बाद आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं।
- वेबसाइट पर ‘लिंक आधार’ का ऑप्शन दिखाई देगा यहां क्लिक करें।
- लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं।
- प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें।
- यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें।
- जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा।