नई दिल्ली। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स रेगुलेशन में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है। इसमें सेल्फ क्लेम राशि का बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रस्ताव पर इरडा ने सभी संबंधित पक्षों से 21 नवंबर 2019 तक अपनी सुझाव देने को कहा है।
इरडा की ओर से पेश किए गए संशोधन प्रस्ताव में सेल्फ क्लेम की सीमा राशि बढ़ाने की सिफारिश की है। इन सिफारिशों के अनुसार मोटर एक्सीडेंट के मामले में 75000 रुपए और नॉन मोटर मामले में 1.5 लाख रुपए तक का क्लेम खुद कर सकता है। अभी तक मोटर एक्सीडेंट मामले में 50 हजार रुपए और नॉन मोटर मामले में 1 लाख रुपए तक का क्लेम करने का अधिकार ग्राहक को है।
शीघ्रता से निपटेंगे छोटे क्लेम के मामले
इरडा ने कहा है कि सेल्फ क्लेम के मामले में सीमा राशि बढ़ाने से सर्वे कार्य में लगी इंश्योरेंस कंपनियों की मैन पावर का सही इस्तेमाल हो सकेगा और छोटे क्लेम के मामले शीघ्रता से निपटेंगे। यह बदलाव ऐसे समय में सामने आया है जब अधिकांश इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम सेटलमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ऐप का इस्तेमाल कर रही हैं।
वीडियो के जरिए भी निपटाए जा रहे हैं क्लेम
आज कई इंश्योरेंस कंपनियां वीडियो के आधार पर भी क्लेम का निपटारा कर रही हैं। इनमें ग्राहक की ओर से खुद मोबाइल फोन के जरिए नुकसान का वीडियो शूट कर इंश्योरेंस कंपनियों को भेजा जाता है।
इसके अलावा कई कंपनियों ने क्लेम का निपटारा करने के लिए सर्विस सेंटर्स के साथ भी टाई-अप किया है। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, बजाज आलियांज जैसी कंपनियां बीमाधारक की ओर से गैराज रसीद या मोबाइल वीडियो जैसे प्रूफ जमा करने के बाद ही क्लेम की राशि जारी कर देती हैं।