आयकर विभाग ने टाटा समूह के 6 ट्रस्टों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया

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नई दिल्ली। आयकर विभाग ने टाटा समूह के 6 ट्रस्टों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। जिन ट्रस्टों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है उनमें जमशेदजी टाटा ट्रस्ट, आरडी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट, टाटा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, सार्वजनिक सेवा ट्रस्ट और नवाजबाई रतन टाटा ट्रस्ट के नाम शामिल हैं। आयकर विभाग ने यह कार्यवाही समूह की ओर से इन ट्रस्टों का सरेंडर किए जाने के बाद की है।

2015 में किया था रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए सरेंडर
टाटा ट्रस्ट्स की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 6 ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के सरेंडर करने का फैसला ट्रस्ट हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस फैसले से ट्रस्ट को आपने चैरिटेबल कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। बयान के अनुसार, आयकर विभाग मुंबई के प्रिंसीपल कमिश्नर ने गुरुवार को 6 ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का आदेश दिया था।

आयकर विभाग ने इन सभी 6 ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया है। टाटा ट्रस्ट ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि रजिस्ट्रेशन रद्द करने का यह फैसला 2015 से लागू माना जाएगा, जब हमने इन ट्रस्टों का सरेंडर कर दिया था और इनके रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की सहमति दी थी।

आयकर विभाग के आदेश की कर रहे जांच
टाटा ट्रस्ट ने कहा है कि हम आयकर विभाग के आदेश की जांच कर रहे हैं और इसके बाद ही कानून के अनुसार अगला कदम उठाएंगे। ट्रस्ट का कहना है कि उसके पास अपने खिलाफ शिकायतों का जवाब देने के लिए तथ्यात्मक और कानूनी दोनों उपाय उपलब्ध हैं।

टाटा ट्रस्ट ने कहा है कि हम यह स्पष्ट बता देना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन रद्द करने के आदेश के अनुसार अभी तक आयकर विभाग ने हमें अभी तक कोई डिमांड नोटिस नहीं भेजा है। ट्रस्ट ने उन खबरों पर आश्चर्य जताया है जिनमें ट्रस्ट की संपत्ति सीज होने की बात कही जा रही है।