नई दिल्ली। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार 9 अगस्त को मोटर व्हीकल्स संशोधन बिल 2019 को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद सड़क परिवाहन मंत्रालय इन नियमों को लागू करने को लेकर जल्द नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। मोटर व्हीकल्स संशोधन बिल 2019 में यातायात उल्लंघन पर कड़े जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं। जुर्माने में कई गुना तक बढ़ोतरी की गई है।
ये हैं नए नियम
- एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।
- कैब या टैक्सी सेवा कंपनी यातायात नियमों का उल्लंघन करेगी तो उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
- तय सीमा से तेज गति में वाहन चलाने पर 1 से 2 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।
- बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
- बिना हेल्मेट ड्राइविंग करने पर 1000 रुपए का जुर्माना और तीन महीने तक लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई होगी।
- नाबालिग के वाहन चलाते पकड़े जाने पर वाहन मालिक या माता-पिता को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसमें वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने, वाहन मालिक या माता-पिता पर 25 हजार रुपए ता जुर्माना और तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान है।
- सामान्य यातायात नियम तोड़ने पर 100 की बजाए 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
- यातायात अथॉरिटी के विशेष आदेश नहीं मानने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
- बिना लाइसेंस गैर अधिकृत वाहन चलाते पकड़े जाने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
- अयोग्य ठहराए जाने के बाद भी वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान
- खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने पर 5000 रुपए का जुर्माना।
- शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना।