नई दिल्ली । आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए एक-पेज का फॉर्म पेश किया है ताकि करदाता मैन्युअली रुप से पैन कार्ड को आधार से जोड़ पाएं। यह सुविधा पैन को आधार से जोड़ने की ऑनलाइन और एसएमएस सुविधा से इतर है।
इंजिविजुअल टैक्स पेयर को इस फॉर्म में उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड में दर्ज सही सही जानकारी लिखनी होगी। साथ ही उसे यह भी डिक्लेरेशन देना होगा कि उनकी ओर से पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए आवेदन नहीं दिया गया है।साथ ही उन्हें यह भी घोषणा करनी होगी कि उन्हें उस पैन कार्ड, जिसका उन्होंने फॉर्म में उल्लेख किया है के अलावा कोई दूसरा पैन कार्ड भी अलॉट नहीं किया गया है।
करदाता घोषणा के रूप में बताएगा, “मैं समझता हूं कि आधार आधारित प्रमाणीकरण के उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए मेरे व्यक्तिगत पहचान डेटा की पूरी सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी।”कर विभाग के अधिकारी ने बताया, “यह फॉर्म सिर्फ एक और प्रक्रिया है, जो कि पेपर के माध्यम से है।
ताकि पैन को आधार से लिंक कराया जा सके, जैसा कि एक जुलाई से अनिवार्य कर दिया गया है।” सीबीडीटी की 29 जून की नोटिफिकेशन के अंतर्गत विभाग ने औपचारिक रूप से एक पैन कार्ड होल्डर की ओर से आई-टी विभाग को आधार संख्या को सूचित करने के लिए प्रक्रिया और प्रारूप को अधिसूचित किया है।