नई दिल्ली । जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) 30 जून की आधी रात से ही लागू हो जायेगा। यह 1 जुलाई से देश के अप्रत्यक्ष कर परिदृश्य को बदल देगा। यह उन दर्जन भर करों को खत्म कर देगा जो राज्य और केंद्र स्तर पर मौजूदा समय में लागू हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी के लागू होने के बाद समय के साथ ही कर का बोझ कम होगा। काफी सारी जरूरी चीजें जैसे कि अनपैक्ड ग्रेन, गुड़, मिल्क, अंडे और नमक पर किसी भी तरह का कर नहीं लगेगा।
हालांकि जीएसटी के बाद कुछ सेवाएं महंगी हो जाएंगी जैसे कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस क्योंकि इन्हें 18 फीसद की टैक्स स्लैब में रखा गया है। आपको बता दें कि इन सेवाओं पर मौजूदा समय में 15 फीसद का टैक्स लगता है। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस वस्तु पर कितना टैक्स लगेगा।