कर्मचारी को दिए जाने वाले Form 16 के प्रारूप में होगा बदलाव

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नई दिल्ली। किसी नियोक्ता द्वारा एक कर्मचारी को दिए जाने वाले सालाना वेतन टीडीएस प्रमाणपत्र को फॉर्म 16 कहते हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फॉर्म 16 में बदलाव की अधिसूचना जारी की है। नया फॉर्म16 इस साल 12 मई से प्रभावी हुआ है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए फॉर्म 16 जारी करने वाले नियोक्ताओं को यह नये प्रारूप में जारी करना होगा।

फॉर्म 16 के भाग बी में किये गए संशोधन के तहत धारा 10 के तहत दी जाने वाली छूटों जैसे एचआरए, एलटीए, ग्रैच्युटी आदि तथा आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय 6-ए यानी धारा 80 के तहत स्वीकृत कटौतियों के बारे विस्तृत जानकारी देनी होगी।

यह है महत्वपूर्ण बदलाव :
1: धारा 10 के तहत दी जाने वाली छूटें:

मौजूदा व्यवस्था के तहत एक नियोक्ता के पास धारा 10 के तहत दिये जाने वाले भत्तों की प्रकृति तथा संबंधित राशि का जिक्र करने का विकल्प होता है। कुछ नियोक्ता इसके तहत पूरी जानकारी देते हैं जबकि कुछ नियोक्ता धारा 10 के तहत दिए जाने वाले भत्तों को जोड़ कर समग्र राशि की जानकारी देते हैं। विभिन्न श्रेणियों के तहत दिए जाने वाले जिन भत्तों की जानकारी देने की जरूरत होती है, उनका सारांश निम्नांकित है :

छूट प्राप्त भत्ते, जिनकी जानकारी देने की जरूरत होती है जिस धारा के तहत छूट दी जाती है
छुट्टी के दौरान यात्रा के लिए दी जाने वाली राशि 10(5)
मृत्यु या सेवानिवृत्त होने की स्थिति में मिलने वाली ग्रैच्युटी 10(10)
पेंशन के लिए वेतन से की गयी कटौती 10(10ए)
शेष रह गयी छुट्टियों के बदले दी गयी राशि 10(10एए)
आवासीय किराया भत्ता 10(13ए)
धारा 10 के तहत दी जाने वाली छूट में शामिल कोई अन्य राशि

2: अध्याय 6-ए के तहत की जाने वाली कटौतियां:
अभी के प्रारूप में नियोक्ता के पास अधिनियम की धारा 80 सी से लेकर धारा 80 यू के तहत की जाने वाली कटौतियों की जानकारी देने का विकल्प होता है. छूट में शामिल भत्तों की ही तरह, कुछ नियोक्ता सारी कटौतियों की पूरी जानकारी मुहैया कराते हैं, जबकि कुछ अन्य नियोक्ता सारे भत्तों के एक साथ जोड़ कर फॉर्म 16 में एक ही पंक्ति में काटी गयी सारी राशि की एकमुश्त जानकारी दे देते हैं। विभिन्न श्रेणियों के तहत जिन कटौतियों के सारांश की जानकारी देने कि जरूरत होती है, वे हैं

जिन कटौतियों की जानकरी देने की जरूरत होती है धारा
जीवन बीमा निगम के प्रीमियम का किया गया भुगतान, पीपीएफ में किया गया योगदान, आदि 80सी
पेंशन मदों में किया गया योगदान 80सीसीसी
पेंशन योजना में कर्मचारी द्वारा किया गया योगदान 80सीसीडी(1)
अधिसूचित पेंशन योजना में करदाता द्वारा किया गया योगदान 80सीसीडी(1बी)
पेंशन योजना में नियोक्ता का योगदान 80सीसीडी(2)
चिकित्सा बीमा के प्रीमियम का किया गया भुगतान 80डी
उच्च शिक्षा के कर्ज पर किया गया ब्याज भुगतान 80ई
अनुदान/दान 80जी
बचत खाता पर ब्याज से होने वाली आय 80टीटीए
3 :अध्याय 6-ए के प्रावधानों के तहत कटौती की गयी कोई अन्य राशि

ए: एक कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को आवासीय संपत्ति से हुए लाभ या हानि के बारे में दी गयी जानकारी।
बी: एक कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को ‘अन्य आय’ श्रेणी के तहत हुए आय के बारे में दी गयी जानकारी।