नई दिल्ली।आम चुनाव से पहले मोदी सरकार ने लोगों को एक और तोहफा दिया है। मंगलवार को सरकार ने कहा है कि 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलने पर इनकम टैक्स (income tax) नहीं देना होगा। पहले यह सीमा 10 लाख रुपए तक थी।
फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(10)(iii) में संशोधन किया जाएगा और इस एक्ट के तहत ग्रेच्युटी की रकम पर मिलने वाली इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जाएगी।
इनको होगा फायदा
सरकार के इस कदम से सभी पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को फायदा होगा, जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत नहीं आते हैं। जेटली ने टि्वट करते हुए सरकार के इस फैसले की जानकारी दी।