नयी दिल्ली। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने जयपुर और उदयपुर में वाहनों के लिये सीएनजी की खुदरा बिक्री तथा घरों में पाइप के जरिये प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिये अडाणी गैस लिमिटेड का आवेदन निरस्त कर दिया है।
नियामक ने कहा है कि कंपनी का आवेदन एक लाइसेंस के लिये जरूरी नियमन का अनुपालन नहीं करती है। बोर्ड ने 28 फरवरी को दिये आदेश में अडाणी का आवेदन निरस्त करने का कारण बताया।
बोर्ड ने कहा कि अडाणी गैस न्यूनतम पात्रता की शर्तों पर खरा उतरती है लेकिन उसने निवेश प्रतिबद्धता तथा दोनों शहरों में शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विस्तार की जरूरतों को पूरा नहीं किया।