ईसॉप और एफडीआई पर नहीं लगेगा कैपिटल गेन टैक्स

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नई दिल्ली। आयकर विभाग ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए ऐसे चुनिंदा इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर लगने वाले कैपिटल गेन से संबंधित टैक्स नियमों को स्पष्ट किया है, जिन पर किसी भी तरह के सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) का भुगतान नहीं किया गया है। इससे ऐसे ट्रांजेक्शन को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता खत्म हो गई है जो बजट प्रपोजल के बाद शुरू हुई थी।

आयकर विभाग ने कहा, “आरबीआई, मार्केट रेग्युलेटर सेबी, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट और एनसीएलएटी की ओर से मान्यता प्राप्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन (ईसॉप) और ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, भले ही उन पर कोई एसटीटी का भुगतान नहीं किया गया हो।”

 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) की ओर से इस साल के बजट में कुछ रूल्स नोटीफाई किए गए थे, जो कहते थे कि अगर एसटीटी का भुगतान नहीं किया गया है तो ऑफ मार्केट लेनदेन में सूचीबद्ध शेयरों के अधिग्रहण पर पूंजीगत लाभ लगाया जाए, ऐसे में इसने वाजिब इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से बड़ी राहत दी है।

गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में सरकार ने नोटिस किया था कि धारा 10 (38) के दुरूपयोग किया जा रहा है जो कि दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति का स्थानांतरण जैसे कि इक्विटी और म्यूचुअल फंड से प्राप्त उस आय पर छूट प्रदान करती है जिस पर एसटीटी का भुगतान किया गया था।