GST: सिनेमा टिकट-TV-टायर, ऑटो पार्ट्स समेत 23 चीजें सस्ती, कम हुआ टैक्स

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नई दिल्ली। दिल्ली के विज्ञान भवन में जीएसटी परिषद (GST Council) की 31वीं बैठक वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) की अध्यक्षता में हुई थी । बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि जीएसटी परिषद ने 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी कर की दरों में कमी की है। इससे राजस्व पर 5,500 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ेगा। छह उत्पादों को जीएसटी के 28 फीसदी के स्लैब से 18 फीसदी पर लाया गया। 

टायर पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी गई है। व्हील चेयर पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी की गई। फ्रोजन वेजिटेबल पर जीएसटी पांच फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया है। फुटवियर पर जीएसटी दर 18 से घटाकर 12 फीसदी और पांच फीसदी की गई। बिलयर्डस और स्नूकर पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गई।

थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पर जीएसटी  12 फीसदी :लीथियम बैट्री पर जीसएटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गई। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 फीसदी की गई। धार्मिक यात्रा पर दरें 18 फीसदी से घटाकर 12 और पांच फीसदी की गईं।

वित्त मंत्री ने कहा कि रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। राजस्व घाटे पर मंथन के लिए मंत्री की समिति बनेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि ऑटो पाटर्स पर दर घटाने से राजस्व पर 20,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि बैठक में राजस्व पर और रेट घटाने पर चर्चा हुई। फिटमेंट कमिटी के सुझावों को माना गया है।

जीएसटी वसूली अपेक्षा से बहुत कम रही है। आठ महीने में हर राज्य में वसूली की तुलना की गई। महाराष्ट्र और बंगाल में वसूली अच्छी रही। कुछ राज्यों में जीएसटी वसूली अच्छी नहीं रही। पिछले साल छह महीने में 30 हजार कंपेनशेसन की मांग की गई। पिछले साल आठ महीने में 48 हजार करोड़ का मुआवजा दिया गया। केरल आपदा सेस लगाने पर विचार जारी है।

टैक्स स्लैब में यह किए बदलाव

  • सीमेंट और ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी की दरों में कोई कटौती नहीं की गई है।
  • टीवी, टायर, मोबाइल बैटरी, वीडियो गेम को 28% टैक्स स्लैब से 18% टैक्स स्लैब में लाया गया है।
  • विमान से धार्मिक यात्राओं पर पहले 18% टैक्स लगता था। लेकिन, अब ये सामान्य टैक्स की तरह यानी इकोनॉमी के लिए 5% और बिजनेस क्लास के लिए 12% होगा।
  • 100 रुपए तक की सिनेमा की टिकटों 18% जीएसटी से 12% में लाया गया। 100 से ऊपर वाली टिकटों को 28% से 18% कर दिया गया है।
  • बैंकों की तरफ से जन-धन खाताधारकों को दी जाने वाली सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। 
  • एसी, डिशवॉशर पर 28% जीएसटी लगेगा। 
  • थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी 18% से 12% कर दिया गया है।
  • रियल एस्टेट सेक्टर में जीएसटी पर फैसला काउंसिल की अगली बैठक में लिया जाएगा। सभी का यह मानना है कि इस क्षेत्र में कुछ बदलाव होना चाहिए।